बाइक पर पीछे बैठे शख्स ने नहीं पहना हेलमेट, चालान किसका कटेगा?
Traffic Rule Update: बाइक पर पीछे बैठे व्यक्ति का ही हेलमेट पहनना उतना ही जरूरी है, जितना बाइक चलाने वाले का है. ऐसे में अगर पीछे बैठे व्यक्ति ने हेलमेट न पहनना हो तो चालान किसको भरना होगा?

- कुछ मामलों में ड्राइविंग लाइसेंस 3 महीने के लिए सस्पेंड हो सकता है।
Traffic Rule Update: ट्रैफिक नियमों का पालन करना खुद की सेफ्टी के साथ सड़क पर चल रही दूसरी गाड़ियों के लिए भी जरूरी है. ऐसे में अगर आप बाइक या स्कूटर से सफर करते हैं तो हेलमेट लगाना केवल ड्राइवर के लिए ही जरूरी नहीं है, बल्कि पीछे बैठे व्यक्ति के लिए भी उतना ही जरूरी है. अगर दोनों में से कोई एक भी हेलमेट नहीं पहनता है तो इसे ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन माना जाएगा और उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है और साथ ही जुर्माना भी लगाया जा सकता है.
ऐसे में कई लोगों को एक बात का कन्फ्यूजन होता है कि अगर बाइक पर पीछे बैठे व्यक्ति ने हेलमेट नहीं लगाया तो चालान किसको भरना होगा? क्या चालान देने की जिम्मेदारी बाइक चलाने वाले की होगी? अगर आप भी इस बात से अनजान हैं तो आज जान लीजिए.
किसको भरना पड़ेगा चालान?
अगर बाइक चलाने वाले व्यक्ति ने हेलमेट पहना है, लेकिन जो व्यक्ति उसके पीछे बैठा है उसने हेलमेट नहीं पहना है तो कार्रवाई पिलियन राइडर के खिलाफ नहीं होगी, बल्कि बाइक चलाने वाले के खिलाफ हो सकती है और जुर्माना भी उसी को भरना पड़ेगा. इसलिए अगर बाइक चलाने वाले को पीछे बैठने वाले व्यक्ति को हेलमेट जरूर पहनने के लिए कहना चाहिए. सिर्फ चालान से बचने के लिए ही नहीं, बल्कि उसकी सेफ्टी के लिए भी जरूरी है.
Train Cancelled: रेल यात्री ध्यान दें! रेलवे ने दिल्ली रूट की कई ट्रेनों को किया रद्द
बिना हेलमेट पकड़े जाने पर लगेगा जुर्माना
मोटर वाहन अधिनियम की धारा 19D के तहत, अगर बाइक पर सवार कोई भी व्यक्ति बिना हेलमेट पकड़ा जाता है तो उसके नियमों के तहत 1000 रुपये तक का चालान काटा जा सकता है. साथ ही कुछ मामलों में तो ड्राइविंग लाइसेंस तक 3 महीने तक के लिए सस्पेंड कर दिया जा सकता है. एक बात का ध्यान रखें, ये जुर्माना राज्य और नियमों के हिसाब से अलग हो सकती है.
ट्रेन के जनरल डिब्बे में सिर्फ सीट ही नहीं, मिलती हैं ये जरूरी सुविधाएं























