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टोल प्लाजा से इतनी दूर है आपका घर तो नहीं देने होंगे पैसे, ये वाला नियम जानते हैं आप?

कविता गाडरी   |  07 Dec 2025 09:09 AM (IST)

अगर आपका घर किसी टोल प्लाजा से 20 किलोमीटर के अंदर है, तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से आपको टोल से मुक्त करने की सुविधा दी जाती है. इसके लिए आपको आधिकारिक डॉक्यूमेंट दिखाना होता है.

टोल प्लाजा से इतनी दूर है आपका घर तो नहीं देने होंगे पैसे, ये वाला नियम जानते हैं आप?

टोल प्लाजा

भारत में रोजाना करोड़ों गाड़ियां सड़कों पर चलती है, जिनमें स्टेट हाईवे और नेशनल हाईवे दोनों शामिल हैं. इन हाईवे पर कई टोल प्लाजा भी लगे हुए हैं. जिन पर चलने वाले सभी वाहनों को टोल देना अनिवार्य होता है. वहीं फिलहाल भारत में करीब 1065 टोल प्लाजा है, जो सालाना कई हजार करोड़ रुपये का राजस्व जुटाते हैं. हालांकि कुछ नियमों के अनुसार कुछ लोगों को टोल से फ्री भी रखा गया है. इन नियमों में जिन लोगों का घर टोल प्लाजा के पास हो, उन्हें टाेल नहीं देना पड़ता है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि टोल प्लाजा से आपका घर कितनी दूर होने पर आपको पैसे नहीं देने होंगे और इसे लेकर नियम क्या कहता है.

टोल प्लाजा से कितनी दूर घर होने पर नहीं देने होते हैं पैसे?

अगर आपका घर किसी टोल प्लाजा से 20 किलोमीटर के अंदर है, तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से आपको टोल से मुक्त करने की सुविधा दी जाती है. इसके लिए आपको अपने रेजिडेंशियल प्रूफ के तौर पर कोई आधिकारिक डॉक्यूमेंट दिखाना होता है. वहीं 24 सितंबर 2024 में लागू जितनी दूरी उतना टोल पॉलिसी के तहत जिन वाहनों को जीएनएसएस सिस्टम से ट्रैक किया जा सकता है, उन्हें 20 किलोमीटर तक की यात्रा पर टोल नहीं देना पड़ता है. यह नियम नेशनल हाईवे फीस नियम 2008 में बदलाव के तहत शुरू हुआ और 2024 से पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कुछ नेशनल हाईवे पर लागू किया गया है. ये सुविधा खासतौर पर उन लोगों को दी जाती है जो टोल प्लाजा के चारों ओर 20 किलोमीटर के दायरे में रहते हैं.

सरकारी वाहनों को भी मिलती है टोल से छूट

टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले लोगों को टोल नहीं देना पड़ता है. वहीं ऐसे लोगों के अलावा केंद्र और राज्य सरकार के आधिकारिक वाहन जैसे पुलिस की गाड़ी, एंबुलेंस और फायर ब्रिगेड को भी टोल टैक्स नहीं देना होता है. इनके अलावा भारतीय सेना, नौसेना और वायु सेवा के वाहनों को भी टोल टैक्स नहीं देना होता है. यही नहीं आपदा के समय राहत बचाव कार्य में लगी एनडीआरएफ की गाड़ियों को भी टोल टैक्स फ्री रखा गया है.

बाइक चलाने वालों से भी नहीं लिया जाता है टोल

आधिकारिक वाहनों के अलावा किसी भी टोल टैक्स में बाइक चलाने वालों को भी टोल टैक्स नहीं देना पड़ता है. यह नियम इसलिए बनाया गया है, क्योंकि टू व्हीलर हल्के होते हैं और सड़कों पर उनका कम प्रभाव पड़ता है. इसलिए दो पहिया वाहनों के लिए फास्टैग की जरूरत नहीं होती है. इसके साथ ही पैदल चलने वालों को भी टोल टैक्स नहीं देना पड़ता है.

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Published at: 07 Dec 2025 09:09 AM (IST)
Tags:National Highwaytoll plazahome distancetoll exemption
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