Toll Free: हाइवे पर स्थानीय निवासियों के लिए टोल मुफ्त? NHAI ने क्या बताया?
Toll Plaza Rule: जिन लोगों का घर टोल प्लाजा के पास है तो उन्हें बिना टोल का भुगतान किए सिर्फ पहचान पत्र दिखाकर टोल फ्री में पार करने की परमिशन होती है? NHAI ने इसका जवाब एक्स पर दिया है.

- राजमार्गयात्रा ऐप से डिजिटल लोकल पास फास्टैग पर पाएं।
Toll Plaza Rule: हाईवे पर सफर करने वालों के लिए टोल का भुगतान करना जरूरी है, लेकिन ऐसे में कई लोगों के मन में सवाल आ सकता है कि जिन लोगों का घर टोल प्लाजा के पास है तो उन्हें बिना टोल का भुगतान किए सिर्फ पहचान पत्र दिखाकर टोल फ्री में पार करने की परमिशन होती है? अगर आपको भी ऐसा ही लगता है तो NHAI ने यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इस बात का जवाब अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दिया है.
क्या पहचान पत्र दिखाकर पार कर सकते हैं टोल?
नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साफ कर दिया है कि टोल प्लाजा के आसपास रहने वाले लोगों को सिर्फ अपना पहचान पत्र दिखाकर टोल फ्री यात्रा करने का लाभ नहीं मिलता है.
🚧 Know Your National Highways | #MythvsFact
— NHAI (@NHAI_Official) August 10, 2026
Today’s myth addresses a common misconception that all local residents living near a toll plaza can travel toll-free simply by showing their identity cards.
In reality, there is no provision for free travel for local residents. As per… pic.twitter.com/GUCbCJzCsw
किन लोगों को मिलता है लाभ?
बता दें कि पात्र स्थानीय लोगों को लोकल मंथली पास से टोल में छूट मिल सकती है. लेकिन यह पास सभी लोगों को नहीं दिया जाता है. आमतौर पर इस पास को टोल प्लाज से 20 किलोमीटर के अंदर रहने वालों को मिलता है. इसके साथ ही पास से जुड़ी हर सुविधा और शर्तें संबंधित टोल प्लाजा के नियमों के मुताबिक होती है. अगर आप टोल प्लाजा के पास रहते हैं तो यह जरूरी काम कर सकते हैं.
- अगर आप टोल प्लाजा के आस-पास ही रहते हैं तो आप लोकल मंथली पास बनवा सकते हैं.
- खास बात तो यह है कि इसे बनवाने से आपको टोल फीस में छूट मिल सकती है.
- ध्यान रखें, इसके लिए संबंधित टोल प्लाजा के नियम और शर्तों की जानकारी रखना जरूरी है.
इसलिए टोल प्लाजा के आसपास रहने वाले लोगों या कोई भी इस बात की गलतफहमी में न रहें कि केवल पहचान पत्र दिखाकर टोल प्लाजा को फ्री में पार करने की अनुमति होती है.
अब ATM से मिलेगा सरकारी राशन, जानें कहां शुरू हुई सुविधा
कैसे बनाएं लोकल मंथली पास?
अगर आपका घर टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर के अंदर है तो पात्र वाहन मालिक Rajmargyatra ऐप की मदद से लोकल मंथली पास बनवा सकते हैं. इसके लिए कुछ आसान स्टेप्स को फॉलो करें.
- इसके लिए सबसे पहले आपको फोन में Rajmargyatra ऐप डाउनलोड करना होगा.
- इसके बाद उसे मोबाइल नंबर से लॉगिन करें.
- फिर ऐप में Local Pass का ऑप्शन चुनें.
- फिर Digilocker और VAHAN के जरिए अपने एड्रेस और वाहन की जानकारी वेरिफाई करें.
- इसके बाद ऐप की GIS सुविधा से यह पता किया जाएगा कि आपका घर संबंधित टोल प्लाजा से 20 किलोमीटर के अंदर है.
- अगर सबकुछ सही निकलता है तो मासिक चार्ज का भुगतान करें.
- इसके बाद डिजिटल लोकल पास आपके FasTag से लिंक हो जाएगा.
- यह सुविधा केवल पात्र स्थानीय निवासियों के लिए ही है.
भाई को भेजनी है राखी? डाक विभाग दे रहा खास छूट, जानें पूरी डिटेल






















