आज के समय में बड़ी संख्या में लोग ट्रेन टिकट बुक करना हो तो ऑफलाइन न जाकर ऑनलाइन घर बैठे ही टिकट बुक करना ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन ऐसे भी कई लोग हैं जो आज भी रेलवे टिकट काउंटर पर जाकर टिकट खरीदते हैं.

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अगर आप भी रेलवे टिकट काउंटर पर जाकर टिकट खरीदते हैं तो आपके लिए एक खास अपडेट है, क्योंकि अब कुछ समय में ऑफलाइन टिकट लेने वालों को भी बीमा कवरेज का लाभ मिलेगा. जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे को टिकट काउंटर से टिकट खरीदने वाले यात्रियों को भी बीमा देने का निर्देश दिया है.

कब से लागू होगी ये सुविधा?

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बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे को ये सुविधा 27 अक्टूबर तक शुरू करने के लिए निर्देश दिए. बड़ी बात ये है कि अभी तक केवल उन यात्रियों को बीमा का लाभ दिया जाता था जो ऑनलाइन टिकट बुक करते थे, लेकिन अब कोर्ट ने ऑनलाइन टिकट की तरह ही ऑफलाइन टिकट लेने वाले यात्रियों को भी बीमा के दायरे में लाने का आदेश दिया है. 

रेलवे को कोर्ट में पेश होना होगा

सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे बोर्ड के अधिकारी को 16 नवंबर को पेश होने के लिए कहा है. इस दौरान कोर्ट ये दिखेगा कि रेलवे ने ऑफलाइन टिकट लेने वालों को बीमा देने के निर्देश पर कितना काम किया गया है. 

देरी पर होगी रेलवे की जवाबदेही

कोर्ट ने काउंटर टिकट वाले यात्रियों को ये सुविधा 27 अक्टूबर तक शुरू करने के लिए कहा है. इसके साथ ही कोर्ट ने ये भी कहा कि अगर इस सुविधा को लागू करने में कोई भी चूक हुई तो इसकी जिम्मेदारी रेलवे की ही होगी. अहम बात ये है कि इस मामले पर पहले से ही कोर्ट ने रेलवे को विचार करने के लिए कहा था, लेकिन कोर्ट ने पाया कि इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है.

यात्रियों को फायदा क्या होगा?

कोर्ट की इस व्यवस्था से रिजर्वेशन काउंटर से टिकट लेने वाले यात्रियों को काफी लाभ होगा. उनको भी ऑनलाइन टिकट लेने वालों की तरह बीमा कवरेज का लाभ मिल सकेगा, जिससे ट्रेन हादसों की स्थिति में बीमा की शर्तों के मुताबिक आर्थिक सहारा मिल सकता है. हां, लकिन इसके लिए क्लेम और कवरेज से जुड़े नियम लागू किए जाएंगे.

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