Smoking in Train: यह तो सभी जानते हैं कि धूम्रपान हमारे सेहत के लिए कितना ज्यादा खतरनाक होता है. लेकिन आज भी कई लोग ऐसे हैं जो ट्रेनों के डिब्बों, दरवाजों या फिर शौचालयों में सिगरेट पीकर अन्य लोगों को परेशानी में डाल देते हैं. भारतीय रेलवे में यात्रियों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए धूम्रपान को लेकर अब कई बड़े और महत्वपूर्ण कानून (Indian Railways Rule) बनाए गए हैं. 

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ट्रेन में धूम्रपान करने पर क्या है सजा?

जानकारी के मुताबिक, रेलवे अधिनियम की धारा 167 के तहत ट्रेन के किसी भी डिब्बे, शौचालय या फिर रेलवे परिसर में धूम्रपान करना पूरी तरह से दंडनीय अपराध माना जाता है. अगर कोई व्यक्ति धूम्रपान के नियमों का पालन नहीं करता है तो रेलवे विभाग द्वारा उस व्यक्ति पर 100 से लेकर 500 रुपये तक का भी जुर्माना लगाया जा सकता है. लेकिन, हाल की स्थिति को लेकर इस जुर्माने की राशि को बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है. 

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अन्य यात्रियों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़

ट्रेनों में धूम्रपान न सिर्फ अन्य यात्रियों को परेशानी देता है बल्कि लोगों के स्वास्थ्य पर भी इसका सबसे ज्यादा असर देखने को मिलता है. तो वहीं, स्वास्थ्य के नजरिए से देखें तो सिगरेट का धुआं बंद डिब्बों में तेजी से फैलाने का काम करता है, जो खासतौर से च्चों, बुजुर्गों, सांस के मरीजों के अलावा गर्भवती महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा हानिकारक होता है. 

धूम्रपान करने पर कैसे कर सकते हैं शिकायत दर्ज?

अगर ट्रेन में सफर के दौरान आप किसी को धूम्रपान या फिर नशा करते हुए देखते हैं तो, बिना किसी देर के ड्यूटी पर तैनात ट्रेन कैप्टन या फिर टिकट कलेक्टर को शिकायत दर्ज करा सकते हैं. इसके अलावा रेलवे के  हेल्पलाइन नंबर 139 पर कॉल करते भी आप ऐसे लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकते हैं. 

इतना ही नहीं, आप रेलवे की आधिकारिक रेल मदद ऐप या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कोच नंबर के साथ भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, जिससे आरपीएफ अगले स्टेशन पर धूम्रपान या फिर नशा करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कर सकता है.

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