India SIR: 27 अक्टूबर को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सेकंड फेस के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की घोषणा कर दी है. बिहार के बाद अब सेकंड फेस का ये रिवीजन 12 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में नवंबर से फरवरी महीने के बीच कराया जाना है.

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SIR के सेकंड फेस की प्रोसेस 4 नवंबर से शुरू होकर 7 फरवरी तक चलेगी, जिसमें इन्यूमरेशन से लेकर फाइनल ड्राफ्ट लिस्ट जारी करने तक की सभी प्रोसेस की जाएगी. ऐसे में आइए जानते हैं कि इस बार किन राज्यों में कराया जाएगा SIR और आपके घर आकर कौनसे डॉक्युमेंट्स मांगेंगे BLO?

SIR फेस 2 में कौनसे डॉक्युमेंट्स हैं जरूरी?

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बिहार SIR की तरह ही फेस 2 के SIR प्रोसेस में भी बूथ लेवल ऑफिसर्स, लोगों के घर जाकर फॉर्म भरवाएंगे. इस दौरान BLO आपसे 12 डॉक्युमेंट्स मांग सकते हैं. ये हैं उन 12 डॉक्युमेंट्स की पूरी लिस्ट.

1. कोई भी आईडी कार्ड/ केंद्र या राज्य सरकार के जरिए जारी किया गया रेगुलर एम्प्लॉय या पेंशनर पेमेंट ऑर्डर 2. भारत सरकार/लोकल ऑथोरिटी/बैंक्स/पोस्टऑफिस/एलआईसी से जारी की गई आईडी/सर्टिफिकेट/डॉक्यूमेंट3. पासपोर्ट4. बर्थ सर्टिफिकेट 5. फॉरेस्ट राइट सर्टिफिकेट 6. परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट 7. ओबीसी/एससी/एसटी/कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट 8. नेशनल रजिस्ट्रार ऑफ सिटीजन9. स्टेट या लोकल ऑथोरिटी से जारी किया फैमिली रजिस्ट्रार10. घर या जमीन से जुड़ा कोई भी सरकारी कागज11. आधार कार्ड 

किन राज्यों में कंडक्ट कराया जाएगा SIR फेस 2 ?

स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का फेस 2 कुल 12 राज्यों और यूटी में कराया जाना है. ये 12 राज्यो में अंडमान निकोबार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल शामिल हैं. इन 12 में से तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी और उत्तर प्रदेश में 2026 में विधानसभा चुनाव भी होने हैं. इस बार के SIR की प्रोसेस 4 नवंबर से शुरू होकर 4 दिसंबर तक चलने वाली है. फिर 9 दिसंबर को इलेक्टोरल रोल्स का ड्राफ्ट जारी किया जाएगा. इसके बाद इस लिस्ट में करेक्शन और ऑब्जेक्शन के लिए 8 जनवरी, 2026 तक का समय दिया गया है. आखिर में 7 फरवरी, 2026 को SIR फेस 2 की फाइनल ड्राफ्ट लिस्ट जारी की जाएगी. इस लिस्ट में शामिल लोग फाइनल वोटर्स होंगे और अपना वोट दे सकेंगे. इस प्रोसेस के लिए BLO कम से कम 3 बार सभी लोगगों के घर जाऐंगे ताकि कोई भी एलिजिबल वोटर छूट न जाए. इस प्रोसेस के दौरान न्यू इलेक्टर्स को फॉर्म 6 भरना होगा. साथ ही, डिलिशन के लिए फॉर्म 7 और करेक्शन के लिए फॉर्म 8 भरा जाएगा.

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