भारत में किरायेदारी कानूनों में बड़ा बदलाव किया गया है. दरअसल अब हर रेंट एग्रीमेंट को रजिस्टर करना अनिवार्य कर दिया गया है. जबकि पहले कई लोग सिर्फ स्टांप पेपर पर एग्रीमेंट बनाकर काम चला लेते थे, लेकिन अब नए रजिस्ट्रेशन लॉ 2025 के तहत सभी रेंटल डॉक्यूमेंट्स का डिजिटल स्टैंपिंग और रजिस्ट्रेशन जरूरी है. इसका मकसद किराएदार और मकान मालिक दोनों को कानूनी सुरक्षा देना और विवादों को कम करना है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि रेंट एग्रीमेंट बनवाने के लिए किन-किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है.

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क्यों जरूरी हुआ रेंट एग्रीमेंट का रजिस्ट्रेशन?

अब तक अनरजिस्टर्ड एग्रीमेंट किसी भी विवाद में मजबूत कानूनी सबूत नहीं माने जाते थे. वहीं किराया, सिक्योरिटी डिपाजिट, नोटिस पीरियड या किराया बढ़ोतरी जैसे मामलों में अक्सर झगड़ा हो जाते थे. लेकिन अब रजिस्टर्ड एग्रीमेंट कानूनी दस्तावेज माना जाएगा, जिसे कोर्ट और रेंट ट्रिब्यूनल में सीधे सबूत के तौर पर पेश किया जा सकेगा. इसके अलावा 2025 में सरकार ने फिजिकल स्टांप पेपर को हटाकर ई-स्टांपिंग अनिवार्य कर दी है. इससे नकली स्टांप पेपर, डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट और फर्जी एग्रीमेंट की संभावना खत्म होती है. ऐसे में अब सभी राज्यों में ई-स्टैंप या डिजिटल स्टैंप ड्यूटी से ही एग्रीमेंट तैयार होगा. वहीं नए कानूनों के अनुसार एग्रीमेंट रजिस्टर्ड न कराने पर मकान मालिक पर 5000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है और अनरजिस्टर्ड एग्रीमेंट की कानूनी मान्यता भी कमजोर हो जाती है.

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रेंट एग्रीमेंट के लिए कौन से डॉक्यूमेंट है जरूरी?

  • आधार कार्ड
  • पैन कार्ड
  • दो पासपोर्ट साइज फोटो
  • पहचान और एड्रेस का सबूत
  • मलिक का ओनरशिप प्रूफ
  • प्रॉपर्टी टैक्स रसीद
  • घर का पूरा पता और रूट मैप कुछ राज्यों में
  • दो गवाहों की आईडी
  • गवाहों के एड्रेस और फोटो

क्यों जरूरी है रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट?

दरअसल रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट इसलिए जरूरी है क्योंकि उसमें सिक्योरिटी डिपॉजिट कितना और कैसे वापस मिलेगा ऐसी कई बातें साफ रहती है. इसके अलावा रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट में यह भी साफ होता है की मरम्मत और रखरखाव कौन करेगा, पालतू जानवर, पार्किंग और लाइफस्टाइल पॉलिसी क्या होगी, कितने लोग रह सकेंगे और नोटिस पीरियड और किराया बढ़ोतरी की शर्तें क्या होगी जैसी सारी बातें साफ रहती है.

कैसे रजिस्टर करें रेंट एग्रीमेंट?

  • रेंट एग्रीमेंट रजिस्टर करने के लिए सबसे पहले अपने राज्य की प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन वेबसाइट पर जाएं.
  • इसके बाद दोनों पक्षों के आईडी प्रूफ अपलोड करें.
  • अब किराए और शर्तों की जानकारी भरें.
  • लास्ट में ई-साइन करके सबमिट कर दें. 

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