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साइबर फ्रॉड का फंसा पैसा वापस पाना हुआ आसान, MRM पोर्टल से घर बैठे मिलेगा रिफंड, ऐसे करें अप्लाई

Cyber Fraud Refund: MRM पोर्टल के जरिए साइबर फ्रॉड पीड़ित अब घर बैठे NCRP पर शिकायत दर्ज कर फ्री में फंसी हुई (फ्रिज) रकम का रिफंड क्लेम कर सकते हैं. जानिए पूरा प्रोसेस.

Cyber Fraud Refund: आज के इस डिजिटल दौर में साइबर अपराध के मामले दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं. लोग दिन रात मेहनत करके पैसे कमाते हैं और उसे साइबर ठग हड़प लेते हैं. लेकिन अब डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसी बीच साइबर धोखाधड़ी के पीडितों के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है.

अगर आपके भी साथ साइबर ठगी हुई है तो अब आपको फ्रिज हुई रकम वापस पाने के लिए अलग-अलग दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे. क्योंकि अब भारत सरकार के गृह मंत्रालय (14C) ने राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल यानी NCRP के तहत नया Money Restoration Module (MRM) पोर्टल शुरू किया है. अब इसकी मदद से पीड़ित घर बैठे ही रिफंड रिक्वेस्ट दर्ज कर सकते हैं.

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ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

MRM पोर्टल पर आवेदन करने की प्रक्रिया काफी आसान है जैसे...

  • सबसे पहले आपको https://mrm-ncrp.mha.gov.in/ वेबसाइट पर जाना होगा.
  • उसके बाद Citizen Login पर क्लिक करें.
  • NCRP में दर्ज मोबाइल नंबर से OTP के जरिए लॉगिन करें.
  • फिर Raise Refund Request का ऑप्शन चुनें.
  • उसके बाद आप अपनी 14 अंकों की Complaint ID दर्ज करें और OTP वेरिफाई करें.
  • फिर आपको स्क्रीन पर होल्ड रकम दिखाई देगी.
  • PAN कार्ड अपलोड करें और बैंक डिटेल ( Account Number, IFSC) भरें.
  • Checkbox टिक करके सबमिट कर दें.

इसके बाद आपको एक Unique Request ID (MR2026...) मिलेगा, जिससे आप अपने आवेदन का स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं.

कौन कर सकता है इस पोर्टल का इस्तेमाल?

अब सबसे जरूरी बात कि आखिरकार इस पोर्टल का लाभ केवल साइबर पीड़ित उठा सकते हैं जिन्होंने NCRP पोर्टल या 1930 हेल्पलाइन पर तुरंत शिकायत दर्ज की हो और 14 अंकों का Complaint/ ACK नंबर प्राप्त किया हो. यह सुविधा सिर्फ उन मामलों के लिए है, जहां पैसे अपराधियों के अकाउंट में फ्रीज किए गए हो.

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जरूरी नियम क्या हैं?

50 हजार तक की राशि बिना FIR या कोर्ट ऑर्डर के रिफंड संभव है. वहीं कुल राशि 50 हजार से ज्यादा है , लेकिन वह अलग-अलग बैंक अकाउंट में विभाजित है और किसी भी एक अकाउंट में 50 हजार से ज्यादा नहीं है तो भी बिना किसी FIR या कार्ट आदेश के रिफंड किया जाएगा. लेकिन वहीं एक अकाउंट में 50 हजार से ज्यादा रकम तो FIR दर्ज होना जरूरी होगा. सबसे खास बात तो यह है कि इस पूरी प्रक्रिया के लिए कोई भी फीस नहीं देनी होगी. सरकार ने साफ किया है कि रिफंड के नाम पर किसी भी अनजान व्यक्ति को पैसे न दें.

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.

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