कई बार हमारे पास कटे-फटे और रंगे हुए नोट आ जाते हैं. अब सबसे बड़ी समस्या की बात ये होती है कि कोई भी व्यक्ति ऐसे नोट लेने से मना कर देता है फिर चाहे वे रिक्शे वाला हो या मेट्रो कर्मचारी. इसके अलावा कई बार तो एटीएम से भी फटे नोट निकल आते हैं, जो एक समस्या बन जाते हैं. ऐसे में आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है क्योंकि आप इन नोटों को बैंक में जाकर आसानी से बदलवा सकते हैं. इसके लिए RBI ने कुछ नियम बनाए हैं. इसे RBI note Exchange Policy कहते हैं. इसके तहत कोई भी व्यक्ति आसानी से कटे-फटे नोट बैंक या RBI से बदलाव सकता है. ऐसे में RBI ने इसके लिए कुछ विशेष नियम बनाए हैं. तो आइए जानते हैं कि कैसे बदलाव सकते हैं कटे-फटे  या रंगे हुए नोट.

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कौन से नोट बदले जाएंगेअगर आपके पास भी कोई कटा-फटा या रंगा हुआ नोट आ गया है तो बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है. आप इन्हें आसानी से बैंक जाकर बदलाव सकते हैं. तो आइए जानते हैं बैंक में किस तरह के नोट बदले जाते हैं:1. कटे-फटे नोट- अगर किसी नोट का कोई हिस्सा फट जाता है लेकिन उस नोट की पहचान अब भी बची हुई है तो ऐसे में बैंक इसे तुरंत बदल लेता है.2. खराब नोट- अगर नोट पर तेल, मसाला, दाग, केमिकल या किसी भी तरह का नुकसान होता है, तो वह नोट भी बदले जाएंगे.3. ज्यादा खराब नोट - कुछ नोट बहुत ही खराब हालत में होते हैं जैसे- जले हुए, बहुत पुराने या पूरी तरह फटे हुए नोट, इन्हें भी आसानी से आप बिना किसी समस्या के बदल सकते हैं.4. धुले हुए नोट-  अगर कोई नोट पानी में धुल जाता है या फिर धुलकर धुंधला हो जाता है तो ऐसे नोट भी आप बदलवा सकते हैं.5. लिखे या रंगे हुए नोट- कई बार नोटों पर कुछ लिखा हुआ होता है और कई बार नोट रंगे हुए होते हैं. ऐसे में भी आप उन नोटों को आसानी से बदलवा सकते हैं. 

कहां बदले जाएंगे नोटआप अपने पुराने, कटे-फटे और जले हुए नोट इन जगहों पर एक्सचेंज करा सकते हैं:

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  • किसी भी सरकारी बैंक की शाखा में
  • किसी भी प्राइवेट बैंक की शाखा में
  • किसी भी करेंसी चेस्ट ब्रांच में 
  • RBI के किसी भी इश्यू ऑफिस में

 कोई भी बैंक चाहे वह प्राइवेट हो या सरकारी, RBI के नियमों के तहत उन्हें कटे-फटे और खराब नोट लेना जरूरी है. ऐसे में अगर नोट की हालत काफी ज्यादा खराब है तो आपको उन्हें RBI के इश्यू ऑफिस में ले जाना होगा, जहां आपको बदले हुए नोट दिए जाएंगे.

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