Online Ration Card Update: भारत में राशन कार्ड एक बहुत जरूरी सरकारी दस्तावेज है. यह न सिर्फ आपकी पहचान का प्रमाण होता है, बल्कि सरकारी राशन और कई योजनाओं का लाभ दिलाने में भी मदद करता है. शादी के बाद सबसे जरूरी कामों में से एक होता है नई सदस्य का नाम मायके के राशन कार्ड से हटवाकर ससुराल के राशन कार्ड में जुड़वाना.

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कई लोग इस प्रक्रिया को बहुत पेचीदा समझते हैं और दफ्तरों के चक्कर काटने लगते हैं. इससे उन्हें काफी परेशानी झेलनी पड़ती है. मगर अब डिजिटल इंडिया के दौर में आप यह काम आसानी से कर सकते हैं. आइए इस रिपोर्ट में समझते हैं कि कैसे आप घर बैठे इस प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं.

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पहले चरण में मायके से नाम कटवाना 

  • शादी के बाद पत्नी का नाम पहले उसके मायके वाले राशन कार्ड से हटाना जरूरी होता है. इसके लिए उस राज्य की खाद्य विभाग की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना पड़ता है.
  • आवेदन स्वीकार होने के बाद विभाग एक प्रमाणपत्र या रसीद देता है, जो यह साबित करता है कि नाम पुराने राशन कार्ड से हट चुका है. इसी दस्तावेज की मदद से बाद में ससुराल के राशन कार्ड में नाम जुड़वाया जाता है.
  • इसके लिए शादी का कार्ड या मैरिज सर्टिफिकेट भी ऑनलाइन अपलोड करना पड़ता है.

जरूरी कागजात

  • पत्नी का नाम ससुराल के राशन कार्ड में जुड़वाने के लिए कुछ जरूरी दस्तावेज देने होते हैं. इसमें शादी का प्रमाण पत्र या ग्राम प्रधान/पार्षद द्वारा सत्यापित पत्र देना जरूरी है, ताकि शादी का प्रमाण मिल सके.
  •  इसके बाद मायके के राशन कार्ड से नाम हटने की सरेंडर रसीद की स्कैन कॉपी देनी होती है, जिससे यह साबित हो सके कि नाम पहले वाले राशन कार्ड से हट चुका है.
  •  साथ ही ससुराल के राशन कार्ड की कॉपी और परिवार के मुखिया ( आमतौर पर सास या ससुर) का आधार कार्ड भी देना पड़ता है.
  • साथ ही पत्नी का अपडेटेड आधार कार्ड भी जरूरी होता है, जिसमें पति का नाम और ससुराल का नया पता दर्ज हो.

खाद्य पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन के स्टेप्स

  •  सबसे पहले अपने राज्य के खाद्य और रसद विभाग की वेबसाइट खोलें.
  •  इसके बाद ‘सिटीजन कॉर्नर’ में जाकर नए सदस्य का नाम जोड़ने वाले विकल्प पर क्लिक करें. 
  • फिर राशन कार्ड नंबर, पत्नी का आधार नंबर और जरूरी जानकारी भरें. 
  • आखिर में सभी जरूरी दस्तावेज अपलोड करके फॉर्म सबमिट कर दें.

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वेरिफिकेशन की अंतिम प्रक्रिया

  • ऑनलाइन फॉर्म जमा होने के बाद खाद्य विभाग दस्तावेजों और पते का सत्यापन करता है.
  • अगर आप खुद ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पा रहे हैं, तो नजदीकी जन सेवा केंद्र या राशन डीलर की मदद भी ले सकते हैं. 
  • वेरिफिकेशन पूरा होने के बाद 15 से 30 दिनों के भीतर नया नाम राशन कार्ड में जुड़ जाता है और नया डिजिटल राशन कार्ड डाउनलोड किया जा सकता है.