Mukhyamantri Ayushman Durghatna Bima Yojana: जिंदगी अनिश्चितताओं से भरी होती है. कब कौन सा हादसा हो जाए कोई नहीं जानता. कई बार सड़कों पर चलते या सफर करते वक्त एक्सीडेंट हो जाता है. ऐसे में इलाज पर काफी पैसा खर्च हो जाता है, और कई मामलों में हादसे इतने गंभीर होते हैं कि जान तक चली जाती है.
ऐसे मुश्किल वक्त में सरकार की कुछ योजनाएं लोगों को आर्थिक मदद देने के लिए चलाई जाती हैं. राजस्थान सरकार की मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना ऐसी ही एक पहल है. जो एक्सीडेंट पीड़ितों और उनके परिवारों को राहत देती है. जानें योजना में कैसे कर सकते हैं आवेदन.
क्या है मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना?
जस्थान सरकार की मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना के तहत सड़क हादसे या किसी भी तरह की दुर्घटना में घायल व्यक्ति को सरकार की ओर से आर्थिक सहायता दी जाती है. इस योजना के तहत गंभीर मामलों में अगर किसी की मृत्यु हो जाती है. तो परिजनों को आर्थिक सहायता दी जाती है.
इसके अलावा अगर और किसी तरह का नुकसान होता है. जैसे एक्सीडेंट में हाथ या पैर खो देना तब भी सरकार की और से आर्थिक सहायता दी जाती है. सरकार की इस योजना का उद्देश्य यह है कि हादसे के बाद किसी परिवार को आर्थिक तंगी का सामना न करना पड़े.
कितना मिलता है मुआवजा?
इस योजना के तहत अगर किसी सड़क दुर्घटना में किसी परिवार के एक से ज्यादा सदस्यों की मृत्यु हो जाती है तो उनके परिवार को 10 लाख रुपये की सहायता राशि दी जाती है. वहीं अगर परिवार के किसी एक सदस्य की एक्सीडेंट में जान चली जाती है. तो सरकार की ओर से 5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है.
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वहीं अगर एक्सीडेंट में दोनों हाथों या दोनों पैरों या दोनों आँखों या एक हाथ और एक पैर या एक हाथ और एक आँख या एक पैर और एक आँख पूरी तरह से बेकरा हो जाती है तो 3 लाख रुपये की सहायता दी जाती है. और दुर्घटना में एक हाथ/ पैर/ आँख/ खराब होने पर 1.5 लाख रुपये की सहायता राशि दी जाएगी.
कैसे करें आवेदन?
इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको योजना की आधिकारिक वेबसाइट https://mcdbysipf.rajasthan.gov.in/cms/ पर जाना होगा. यहां आपको अपना जनआधार नंबर दर्ज करना होगा. इसके बाद आपके रजिस्टर्ड नंबर पर ओटीपी आएगा उसे दर्ज करने के बाद आप लाॅगिन कर सकेेंगे और ऑनलाइन फार्म भरकर जमा कर पाएंगे. अगर आपके पास जनआधार नंबर नहीं है. तो पहले आपको यह जनरेट करना होगा. इसके लिए आप नजदीकी जन सुविधा केंद्र या ई-मित्र पोर्टल पर जाकर पता कर सकते हैं. या फिर खुद ही इसके पोर्टल पर जाकर जनआधार नंबर जनरेट कर सकते हैं.
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इन डाॅक्यूमेंट्स की होगी जरूरत
योजना में आवेदन के लिए आधार कार्ड, दुर्घटना की एफआईआर, अस्पताल की रिपोर्ट, बैंक पासबुक और पासपोर्ट साइज फोटो जरूरी होते हैं. सभी दस्तावेज अपलोड करने के बाद आवेदन की जांच होती है और पात्र पाए जाने पर सहायता राशि सीधे बैंक खाते में भेज दी जाती है.
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