Possession Of Ganja: कैनाबिस यानी गांजे को लेकर आपने कई तरह की खबरें सुनी और पढ़ी होंगीं. इस पर प्रतिबंध और सजा के प्रावधान के बावजूद भारत में इसका जमकर इस्तेमाल होता है. गांजा पीने वाले लोगों को अक्सर ये लगता है कि उनके पास एक चुटकी गांजा है तो ऐसे में उन्हें सजा नहीं हो सकती है. यही वजह है कि कुछ लोग खुलेआम गांजे का सेवन करते हैं. आज हम आपको इसी से जुड़े कुछ नियम बताने जा रहे हैं, जिसके बाद आप ऐसा करने से पहले 10 बार जरूर सोचेंगे. 


गांजे को रखने पर जेल
दरअसल गांजे की खेती करना, गांजे को रखना, बेचना और इसका सेवन करना अपराध की श्रेणी में आता है. अगर आप इनमें से कुछ भी करते हैं तो आपको जेल की हवा खानी पड़ सकती है. नारकोटिक्टस ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटैंस एक्ट (NDPS) के तहत ऐसे मामलों में कार्रवाई होती है. इसमें अलग-अलग अपराध के लिए अलग सजा का प्रावधान रखा गया है. 


कम मात्रा में रखने पर भी सजा
अब बात करते हैं कि कितनी मात्रा में गांजा रखने पर सजा मिल सकती है. अगर आपने 20 किलो गांजा रखा है तो माना जाएगा कि आप कमर्शियल यूज कर रहे हैं, इसके लिए आपको 10 साल तक की जेल और एक लाख रुपये जुर्माना देना पड़ सकता है. वहीं जिसके पास कम मात्रा में गांजा पाया जाता है, उसे 6 महीने से एक साल तक की सजा हो सकती है. साथ ही 10 हजार रुपये तक जुर्माना लगाया जा सकता है. ऐसे मामले में जमानत भी आसानी से नहीं मिलती है. 


कुछ महीने पहले कॉमेडियन भारती सिंह और उनके पति हर्ष के घर से भी गांजा मिलने की बात सामने आई थी, यहां गांजे की मात्रा 100 ग्राम से भी कम थी. इसके बावजूद भारती सिंह को गिरफ्तार किया गया था. नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) की तरफ से ये कार्रवाई की गई थी. ऐसे में अगर आपका भी कोई दोस्त गांजा रखता है या फिर इसका सेवन करता है तो उसे सावधान कर लें. 



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