PM Sukanya Samriddhi Yojana: अक्सर जब हम किसी भी स्कीम को लेते है तो कुछ न कुछ न भरम या गलतफहमी रह ही जाती है ऐसा ही कुछ प्रधानमंत्री की सुकन्या समृद्धि योजना के साथ भी है. सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) को आमतौर पर एक “लॉक करके भूल जाने” वाले निवेश के रूप में देखा जाता है. आप इसे अपनी बेटी के लिए खोलते हैं, नियमित रूप से योगदान करते हैं और इसे 21 सालों तक बढ़ने देते हैं.

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अगर इस स्कीम को सही ढंग से काम करने दिया जाए तो ये बहुत अच्छा निवेश का तरीका है. सुकन्या समृद्धि योजना खाता खुलने की तारीख से 21 साल बाद  मैच्योर होता है. तब तक इसमें से पैसे निकालने पर रोक होती है .यह योजना लंबे समय तक बचत को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई है, इसलिए आप जब चाहें तब इसमें से पैसे नहीं निकाल सकते. 

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इन मामलों में निकाल सकते हैं पैसे

हालांकि, कुछ जगहों पर आप इसमें से बीच में पैसे निकल सकते है. अगर आपकी बच्ची 18 साल की हो जाए आप अपने खाते की कुल राशि का 50% तक निकाल सकते हैं .यह सुविधा आमतौर पर उच्च शिक्षा के खर्चों के लिए दी जाती है. यानी के केवल पढ़ाई से संबंधित कारणों में आप पैसे निकल सकते है.

इसमें कॉलेज की फीस, एडमिशन से जुड़े खर्च और अन्य संबंधित लागतें शामिल होती हैं. निकासी के लिए आवेदन करते समय आपको एडमिशन का प्रमाण या फीस स्ट्रक्चर जैसे दस्तावेज़ भी देने पड़ सकते हैं. निकाली जाने वाली राशि की गणना पिछले वित्तीय वर्ष के अंत में मौजूद बैलेंस के आधार पर की जाती है.

कब खाता बंद किया जा सकता है?

आपको पूरी राशि एक साथ निकालने की ज़रूरत भी नहीं होती. इसे आवश्यकता के अनुसार, आमतौर पर कुछ सालों में किस्तों में भी निकाला जा सकता है. कुछ विशेष मामलों में खाता को 21 साल पूरे होने से पूर्व बंद भी किया जा सकता है. अगर एक लड़की 18 साल पूरे करते ही शादी कर ले तो ये खाता बंद हो सकता है.

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खाता तब बंद हो सकता है अगर खाताधारक की मृत्यु या अत्यधिक वित्तीय कठिनाई में समय से पहले खाता बंद करने की अनुमति भी दी जा सकती है, लेकिन यह कुछ शर्तों के अधीन होता है. यह अक्सर लोगों को आश्चर्य में डाल देता है. वे मान लेते हैं कि पैसा किसी बैंक डिपॉजिट की तरह किसी भी समय निकाला जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है