PM Kisan Yojana: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना देश भर के किसानों के लाभ के लिए नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा शुरू की गई थी. इस योजना के तहत दी जाने वाली अगली यानी 15वीं किस्त अक्टूबर महीने में आ सकती है. अभी तक टोटल 14 बार सरकार के तरफ से किसानों के खाते में इसके तहत पैसा डाला गया है. इस योजना का उद्देश्य देश के सभी कृषि योग्य भूमि धारक किसान परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है. पीएम-किसान योजना के तहत किसान के आधार से जुड़े बैंक खाते में हर साल समान किस्तों में 6,000 रुपये जमा किए जाते हैं. यहां आपको पीएम-किसान योजना के पात्रता मानदंड, इसके लाभों और के बारे में जानने की जरूरत है


पीएम-किसान योजना का क्राइटेरिया क्या है?


सभी छोटे और सीमांत भूमिधारक किसान परिवार, जिनमें पति, पत्नी और नाबालिग बच्चे शामिल हैं, जिनके नाम पर खेती योग्य भूमि है, पीएम-किसान योजना के तहत पात्र हैं. संस्थागत भूमिधारक और किसान परिवार जिनके सदस्यों ने पिछले मूल्यांकन वर्ष में आयकर का भुगतान किया है, संवैधानिक पद धारण करते हैं या करते थे, वे लाभ के लिए पात्र नहीं हैं. ऐसे परिवार जिनके सदस्य नगर निगमों के पूर्व और वर्तमान महापौर, जिला पंचायतों के अध्यक्ष, साथ ही राज्य विधानसभाओं, राज्य विधान परिषदों, लोकसभा या राज्यसभा के पूर्व या वर्तमान सदस्य हैं, इस योजना का हिस्सा नहीं हैं.


पीएम-किसान योजना के क्या लाभ हैं?


इस योजना का उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है. पीएम-किसान योजना के तहत हर चार महीने में किसान के आधार से जुड़े बैंक खाते में 2,000 रुपये की तीन समान किस्तों में 6,000 रुपये जमा किए जाएंगे. राज्य/केंद्र शासित प्रदेश पात्र भूमिधारक किसान परिवारों का एक डेटाबेस तैयार करते हैं. पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सूचियाँ पंचायतों में प्रदर्शित की जाएंगी. राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सिस्टम-जनरेटेड एसएमएस के माध्यम से लाभार्थियों को लाभ की मंजूरी के बारे में सूचित करेंगे.


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