देश में तकरीबन 55 करोड़ से ज्यादा जनधन बैंक खाते मौजूद हैं. जनधन खाते आम लोगों के लिए बैंकिंग सेवाओं से जुड़ने का सबसे आसान जरिया बने हैं. करोड़ लोगों ने इन खातों की मदद से बचत करना और सरकारी योजनाओं का लाभ लेना शुरू किया है. लेकिन खाते चालू रखने और सुविधाओं का फायदा पाने के लिए कुछ औपचारिकताएं पूरी करनी होती हैं. इसी प्रक्रिया में एक कदम है री-केवाईसी.
जिसमें ग्राहकों को फिर से अपने जरूरी कागज़ जमा करने होते हैं. अगर समय पर ये काम न किया जाए तो खाते से जुड़ी सुविधाएं प्रभावित हो सकती हैं. ऐसे में जरूरी है कि आप जान लें कौन से दस्तावेज़ तैयार रखने चाहिए ताकि किसी परेशानी का सामना न करना पड़े और खाता हमेशा एक्टिव रहे.
जनधन खातों की होगी री-केवाईसी
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई ने जन-धन योजना शुरू होने के 10 साल पूरे होने के मौके पर एक नई जानकारी जारी की है. 1 जुलाई से लेकर 30 सितंबर 2025 तक पंचायत स्तर पर सभी जन-धन खाता धारकों की केवाईसी के लिए कैंप लगाए जा रहे हैं. अगर किसी खाते में एड्रेस बदलना है और कोई जानकारी बदलना है. तो संबंधित दस्तावेज जमा करवरकर इन कैंपस के जरिए करवाई जा सकती है.
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इसके अलावा अगर किसी को पर्सनल जानकारी अपडेट करवानी है तो वह भी अपडेट हो सकती है ताकि आगे चलकर खाता एक्टिव रखने में किसी को कोई दिक्कत ना आए. प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत खुले गए खातों की खासियत है. इन सब में आपको मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन नहीं करना होता है यह सभी खाते जीरो बैलेंस खाता होते हैं.
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इन दस्तावेजों की होगी जरूरत
री-ेकवाईसी करवाने के लिए आपको कुछ दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी. जिनमें सबसे प्रमुख है आधार कार्ड इसके बाद आपके पास वोटर कार्ड या राशन कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट जैसे दस्तावेज होने भी जरूरी है जिससे आपकी पहचान के साथ-साथ आपका एड्रेस भी प्रमाणित हो सके. अगर आप कहीं से कहीं शिफ्ट हो गए हैं या किसी जानकारी में बदलाव हो गया है तो कैंप में आपकी जानकारी अपडेट भी कर दी जाएगी. बता दे 30 सितंबर 2025 तक अलग-अलग पंचायतों में आरबीआई की ओर से यह कैंप लगाए जाएंगे.
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