इस साल दीवाली 8 नवंबर को मनाई जाने वाली है. दीवाली के खास मौके पर मिठाइयों का घर आना, साफ-सफाई करना और पटाखे जलाना तो जरूरी है. ऐसे में अगर आप बाजार जाकर ग्रीन पटाखें खरीदने वाले हैं तो पहले ही कुछ बातों का ध्यान दें, ताकि आप गलती से अपने घर असली की जगह नकली पटाखे न ले आए, वरना आप परेशानी में आ सकते हैं, क्योंकि अगर कोई ग्रीन पटाखों को लेकर नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है. इसलिए जब भी पटाखे खरीदने जाए तो पहले ही कुछ खास बातों का ध्यान रखें. 

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डिब्बे का खास ध्यान रखें

ग्रीन पटाखे खरीदें तो उसकी पैकिंग का खास ध्यान रखें. जब भी खरीदें तो सील बंद तरीके से पैक किए गए डिब्बे ही खरीदें. अगर पैकेट खुला है और उसपर जरूरी जानकारी मौजूद नहीं है तो आप ऐसे पटाखे न खरीदें. 

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सही दुकान से खरीदें पटाखे

किसी भी दुकान से पटाखे न खरीद लें. ऐसी ही दुकान से पटाखे खरीदे कि जिसे पटाखे बेचने का सरकारी लाइसेंस मिला हो. वहीं बिना परमिशन सड़क किनारे पटाखे बेचने वालों से पटाखे खरीदने से बचें. 

QR कोड को चेक करें

इसके अलावा ग्रीन पटाखों के पैकेट पर दिए गए QR कोड को भी चेक करें. इसे जब आप मोबाइल से स्कैन करेंगे तो पटाखे बनाने से लेकर लाइसेंस नंबर और बैच से जुड़ी जानकारी देख सकते हैं. 

स्कैन करने पर जानकारी नहीं आई?

अगर आपने मोबाइल से स्कैन किया, लेकिन उसके बाद भी कोई जानकारी नहीं आती है या दिखाई गई जानकारी पैकेट से मैच नहीं करती है तो ऐसी स्थिति में पटाखे खरीदने से बचें. इन बातों को ध्यान में रखते हुए ही पटाखे खरीदें. ग्रीन पटाखे से जुड़े नियमों का पालन करें, क्योंकि अगर नियम तोड़ा तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है.

नियम तोड़ने पर होगी कार्रवाई?

अहम बात ये है कि अगर ग्रीन पटाखों को लेकर अगर नियमों का पालन नहीं किया जाता है तो ऐसी स्थिति में नियम तोड़ने वाले लोगों, दुकानदारों और निर्माताओं के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. जुर्माने के साथ ही सामग्री भी जब्त की जा सकती है. क्योंकि दिल्ली-एनसीआर समेत कई इलाकों में सिर्फ स्वीकृत ग्रीन पटाखे जलाने की परमिशन है. ऐसे में अगर ऐसे पटाखे जलाएं जाते हें, जिस पर रोक है या नकली नॉन-ग्रीन पटाखों को जलाने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है. 

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