फोन पर किसी ने दी गाली या धमकी? चुप न रहें, ऐसे सिखाएं सबक, समझें कानूनी तरीके
Threatening calls: अगर आपको फोन पर कोई गाली या धमकी देता है तो चुप न रहें कॉल रिकॉर्ड करें, सबूत सुरक्षित रखें और पुलिस में शिकायत दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करवाएं ताकि आरोपी पर सख्त कार्रवाई हो सके.

Phone Harassment Law India: आज के डिजिटल दौर में मोबाइल के जरिए लोगों से जुड़ना आसान हो गया है, लेकिन इसके साथ ही फोन पर गाली-गलौज, धमकी और परेशान करने की घटनाएं भी बढ़ गई हैं. अगर आपको फोन पर कोई गाली देता है या डराने-धमकाने की कोशिश करता है, तो इसे हल्के में लेना सही नहीं है, क्योंकि यह आपकी मेंटल हेल्थ और सुरक्षा दोनों पर असर डाल सकता है.
ऐसे में आप जागरूक रहें, अपने अधिकार जानें और जरूरत पड़ने पर कानूनी मदद लें. कानून ऐसे मामलों को गंभीर अपराध मानता है और सख्त कार्रवाई का प्रावधान देता है.
कौन-कौन से मामले कानून के तहत अपराध हैं?
अगर कोई व्यक्ति फोन पर आपको जान से मारने या नुकसान पहुंचाने की धमकी देता है, तो यह कानूनन अपराध है. ऐसे मामलों में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 351/352 (पहले IPC 503/506) के तहत एफआईआर (FIR) दर्ज की जा सकती है. पुलिस शिकायत मिलने पर जांच करती है और जरूरत पड़ने पर दोषी के खिलाफ कार्रवाई भी की जाती है.
इसी तरह, फोन पर गाली देना या अपमान करना भी अपराध माना जाता है. BNS की धारा 356 (पहले IPC 504) के अनुसार, अगर कोई व्यक्ति आपको उकसाने या शांति भंग करने की नीयत से जानबूझकर अपमान करता है, तो उस पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है. अगर कोई बार-बार कॉल या मैसेज करके आपको परेशान करता है, तो इसे स्टॉकिंग माना जाता है. BNS की धारा 354D के तहत यह गंभीर अपराध की केटेगरी में आता है.
ऐसे मामलों में क्या करें और क्या सबूत रखें?
ऐसे मामलों में सबसे अहम बात यह है कि आप सबूत इकट्ठा करें, क्योंकि बिना सबूत के कार्रवाई करना मुश्किल हो सकता है. जैसे- कॉल रिकॉर्डिंग सेव, कॉल लॉग के स्क्रीनशॉट और WhatsApp या SMS चैट को संभालकर रखना बहुत जरूरी है. ये सभी चीजें पुलिस में शिकायत दर्ज कराने के वक्तआपके काम आती हैं.
अगर आपके साथ ऐसी कोई स्थिति होती है, तो बिल्कुल घबराएं नहीं. सबसे पहले उस नंबर को ब्लॉक करें, लेकिन इससे पहले जरूरी सबूत इकट्ठा कर लें. इसके बाद आप नजदीकी पुलिस स्टेशन या साइबर सेल में शिकायत दर्ज कर सकते हैं. इसके अलावा, जरूरत पड़ने पर आप महिला हेल्पलाइन या ऑनलाइन पोर्टल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं.
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