हर नौकरी करने वाले व्यक्ति की कमाई का एक जरूरी हिस्सा उसके फ्यूचर की सुरक्षा के लिए सेव होता है. जिसे हम पीएफ यानी प्रोविडेंट फंड कहते हैं. भारत में EPFO के जरिए संचालित यह योजना न सिर्फ बचत का एक साधन है, बल्कि रिटायरमेंट के बाद का एक मजबूत आर्थिक सहारा भी बनती है. हर महीने कर्मचारी की सैलरी का 12 प्रतिशत हिस्सा पीएफ खाते में जमा होता है और इतना ही योगदान उसकी कंपनी की ओर से भी किया जाता है. यह रकम हर महीने धीरे-धीरे बढ़ती जाती है, और इस पर सरकार ब्याज भी देती है. इसका मकसद यही होता है कि जब कोई व्यक्ति रिटायर हो या आर्थिक रूप से कमजोर हो जाए, तो उसे इस जमा राशि से सहारा मिल सके. 

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हालांकि EPFO कुछ जरूरी परिस्थितियों में खाताधारकों को अपने PF खाते से पैसा विड्रॉल की अनुमति भी देता है, जैसे मकान खरीदना, बच्चों की पढ़ाई, शादी, मेडिकल इमरजेंसी या बेरोजगारी की स्थिति में, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ ऐसे भी खर्चे और काम हैं जिनके लिए आप अपने PF खाते से पैसे नहीं निकाल सकते हैं. ऐसे में चलिए जानते हैं कि किन चीजों या कामों के लिए PF खाते से पैसे नहीं निकाल सकते हैं.

इन चीजों के लिए नहीं निकाल सकते PF खाते से पैसे

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1. जब तक नौकरी में हैं, PF का पूरा पैसा नहीं निकाल सकते - अगर आप अभी भी कहीं पर काम कर रहे हैं, तो आप पूरा PF बैलेंस नहीं निकाल सकते हैं. EPFO सिर्फ उन्हीं लोगों को PF का फुल और फाइनल सेटलमेंट निकालने की अनुमति देता है, जो रिटायर हो चुके हैं या फिर कम से कम 2 महीने से बिना नौकरी के हों. 

2. डेली खर्च, शौक या घूमने-फिरने के लिए PF नहीं निकाल सकते - अगर आप सोचते हैं कि PF का पैसा निकालकर कोई नया मोबाइल लेना है, गाड़ी खरीदनी है, या किसी टूर पर जाना है तो ऐसा नहीं कर सकते हैं. PF की निकासी सिर्फ कुछ जरूरी कारणों से ही होती है, जो EPFO की गाइडलाइंस में तय हैं. 

3. लोन क्लियर करने के लिए, शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड, या दूसरी इनवेस्टमेंट के लिए PF नहीं निकाल सकते - आप अपने PF के पैसे से स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड में इनवेस्ट नहीं कर सकते हैं. साथ ही लोन क्लियर करने के लिए भी इसका पैसा नहीं निकाल सकते हैं. ये पैसा सिर्फ खास परिस्थितियों के लिए सेफ रखा जाता है ताकि आप रिटायरमेंट के बाद या इमरजेंसी में इसका यूज कर सकें. 

4. घर या गाड़ी खरीदने के लिए PF का पैसा नहीं निकाल सकते - बहुत से लोग सोचते हैं कि वो अपने PF के पैसे से घर, कार या बाइक खरीद सकते हैं, लेकिन EPFO इसकी अनुमति नहीं देता है. 

6. टैक्स से बचने के लिए PF नहीं निकाला जा सकता - कुछ लोग सोचते हैं कि फॉर्म 15G या 15H भरकर TDS नहीं कटेगा, लेकिन अगर आप PF खाता 5 साल से पहले बंद करते हैं और राशि 50,000 से ज्यादा है, तो TDS कटेगा ही. इसमें कम से कम 5 साल तक PF अकाउंट चालू रखने पर टैक्स नहीं कटता है. 

7. शादी या शिक्षा के नाम पर हर बार निकासी - PF से पैसे निकालने के लिए कुछ सीमाएं और शर्तें तय हैं. आप बच्चों की पढ़ाई या शादी के लिए एक बार पैसा निकाल सकते हैं, लेकिन हर बार इन कारणों को दिखा कर निकासी नहीं की जा सकती है. 

8. मेडिकल खर्चों के नाम पर बिना डॉक्यूमेंट निकासी - अगर आप किसी बीमारी के इलाज के लिए PF निकालना चाहते हैं, तो आपको उसका ठोस मेडिकल डॉक्यूमेंट देना होगा. सिर्फ मेडिकल खर्चों के नाम पर पैसा नहीं निकाला जा सकता है.

9. PF अकाउंट बंद कर पैसे नहीं निकाल सकते - कुछ लोग सोचते हैं कि नौकरी छोड़ते ही PF खाता बंद कर पैसे निकाल लें, लेकिन ऐसा नहीं होता, जब तक आप कम से कम 2 महीने बेरोजगार नहीं रहते, आप अपना PF बैलेंस पूरा नहीं निकाल सकते हैं. 

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