PF Account Rules: पीएफ खाताधारकों के लिए बड़ी राहत से जुड़ी बात सामने आई है. जिससे अब उन्हें काफी फायदा मिलने जा रहा है. अब पीएफ सिर्फ रिटायरमेंट तक सीमित नहीं रहेगा. बल्कि जरूरत पड़ने पर कर्मचारियों के लिए आर्थिक सहारा भी बने. एबीपी नेटवर्क के इंडिया@2047 एंटरप्रेन्योरशिप कॉन्क्लेव में शामिल हुए भारत के श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया ने पीएफ से जुड़ी व्यवस्थाओं पर खुलकर चर्चा की. 

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उन्होंने बताया कि कर्मचारी भविष्य निधि को लेकर सरकार का फोकस इसे ज्यादा सरल, लचीला और जरूरत के समय काम आने वाला बनाना है. इसमें पीएफ खाते से पैसे निकालने को लेकर भी अहम जानकारी दी गई. अब लोगों पीएफ खाते से भी भी निकाल सकते हैं 75% पैसा निकाल सकेंगे. चलिए आपको बताते हैं पूरी जानकारी. 

अब बिना वजह बताए निकाल सकेंगे पीएफ खाते 75% 

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अपने करोड़ों सदस्यों को बड़ी राहत दी है. नए नियम के तहत अब पीएफ खाताधारक बिना किसी वजह बताए अपने खाते से 75 प्रतिशत तक राशि निकाल सकेंगे. शर्त सिर्फ इतनी है कि खाते में कम से कम 25 प्रतिशत पैसा जमा रहना चाहिए. यह फैसला केंद्रीय न्यासी बोर्ड की बैठक में लिया गया.

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जिसकी अगुवाई केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया ने की थी. इस बैठक में श्रम मंत्रालय और ईपीएफओ के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे. नए नियम में कर्मचारी और कंपनी दोनों के हिस्से को मिलाकर 75 प्रतिशत तक निकासी की अनुमति दी गई है. इससे नौकरीपेशा लोगों को जरूरत के समय अपने ही पैसे तक आसान पहुंच मिलेगी. साथ ही रिटायरमेंट के लिए जरूरी बचत भी सुरक्षित बनी रहेगी.

पहले क्या था नियम?

पहले पीएफ खाते से पैसा निकालने के नियम काफी सीमित थे. पूरे पैसे की निकासी की अनुमति सिर्फ दो ही सिचुएशन में मिलती थी. रिटायरमेंट या फिर बेरोजगारी में. अगर कोई कर्मचारी बेरोजगार होता था तो एक महीने बाद वह 75 प्रतिशत रकम निकाल सकता था. जबकि बाकी 25 प्रतिशत के लिए दो महीने तक इंतजार करना पड़ता था.

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रिटायरमेंट की सिचुएशन में ही एक बार में पूरा पीएफ अमाउंट मिलता था. नए नियम ने इस प्रोसेस को कहीं ज्यादा आसान बना दिया है. श्रम मंत्रालय का कहना है कि इससे सभी EPFO सदस्यों को राहत मिलेगी. खाते में बचे 25 प्रतिशत पर 8.25 प्रतिशत सालाना ब्याज मिलता रहेगा. जिससे रिटायरमेंट की बचत भी सेफ बनी रहेगी.

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