PAN-Aadhaar Link: पिछले करीब एक साल से सरकार की तरफ से एक बात बार-बार दोहराई जा रही है, जिसमें लोगों से कहा जा रहा है कि वो अपना पैन कार्ड अपने आधार कार्ड से जरूर लिंक करवाएं. इसके लिए सरकार की तरफ से कई डेडलाइन दी गईं, जिनमें मुफ्त अपडेट की सुविधा दी जा रही थी. लेकिन अब इसके लिए एक हजार रुपये की फीस लग रही है. आधार और पैन अपडेट करने की 31 मई आखिरी तारीख है, इसके बाद पैन-आधार लिंक नहीं होने पर दोगुना टैक्स काटा जाएगा. 

दोगुना होगा नुकसानसरकार की तरफ से साफ किया गया है कि 31 मई के बाद से जिन लोगों का पैन कार्ड उनके आधार से लिंक नहीं होगा, उन्हें दोगुना टीडीएस देना होगा. यानी अगर किसी का टीडीएस 50 हजार रुपये कटता है तो ये एक लाख तक कटेगा. वहीं जो लोग इस तारीख तक अपना पैन-आधार लिंक करा देते हैं, उन्हें ज्यादा नुकसान नहीं होगा. 

धोखाधड़ी रोकने के लिए कदमबता दें कि देशभर में पैन कार्ड से जुड़े कई फ्रॉड के मामले सामने आ रहे हैं, साथ ही टैक्स चोरी को लेकर भी लोग कई तरह के जुगाड़ लगाते हैं. इसे ही रोकने के लिए सरकार की तरफ से पैन और आधार को लिंक कराना जरूरी किया गया है. आयकर विभाग की तरफ से बैंकों, फॉरेक्स डीलर्स और बाकी संस्थाओं से भी 31 मई तक वित्तीय लेनदेन का ब्योरा देने को कहा है. ऐसा नहीं करने पर जुर्माना लगाया जा सकता है. एसएफटी देर से भरने पर एक हजार रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना लगाया जाएगा.

ऐसे लिंक होगा पैन कार्डपैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने के लिए आपको सबसे पहले इनकम टैक्स की वेबसाइट www.incometax.gov.in पर जाना होगा. यहां लिंक आधार का विकल्प नजर आएगा, जिसमें आपको अपना आधार नंबर, पैन नंबर, डेट ऑफ बर्थ जैसी जानकारी डालनी होगी. इसके बाद आगे का प्रोसेस फॉलो करके आपका आधार और पैन लिंक हो जाएगा.

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