National Pension System Exit Rules: नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) को लेकर ज्यादातर लोगों के मन में ये सवाल आता है कि 60 साल से पहले पूरा पैसा निकाल सकते हैं या नहीं. खासकर प्राइवेट जॉब करने वाले लोग, जिन्होंने टैक्स बचाने के लिए NPS में निवेश किया होता है. ऐसे लोग कई बार इमरजेंसी में इसे बंद करके पैसा निकालने के बारे में सोचते हैं. लेकिन सही नियम की जानकारी नहीं होने के कारण अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं.
दरअसल, NPS एक लंबी अवधि की रिटायरमेंट स्कीम है, जिसमें पैसा सामान्य तौर पर 60 साल की उम्र तक लॉक रहता है. ऐसे में आप समय से पहले भी प्री-मैच्योर एग्जिट कर सकते हैं यानी अपना खाता बंद कर सकते हैं. लेकिन उसके लिए कुछ शर्तें होती है जिनके बारें में जानना आपके लिए बेहद जरूरी है.
क्या है NPS से पैसा निकालने के नियम?
अगर आपके NPS खाते में जमा कुल रकम ₹2.5 लाख या उससे कम है, तो आप पूरा रकम एक साथ निकाल सकते हैं. इसमें आपको किसी पेंशन (Annuity) प्लान में निवेश करने की जरूरत नहीं होती है. वहीं अगर आपकी कुल 2.5 लाख रुपये से एक रुपया भी अधिक है, तो आप पूरा पैसा एक साथ नहीं निकाल सकते हैं. इसके लिए आपको इन नियमों का ध्यान में रखना बेहद जरूरी.
- कम से कम 80% राशि को पेंशन (Annuity) में लगाना होता है.
- सिर्फ 20% राशि ही आप एकमुश्त नकद निकाल सकते हैं.
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5 लाख की लिमिट को लेकर कंफ्यूजन
ज्यादातर लोग यह मान लेते हैं कि 5 लाख रुपये तक का पैसा पूरा निकाला जा सकता है. हालांकि, यह बिल्कुल ही गलत है. क्योंकि 5 लाख रुपये तक पूरा पैसा निकालने की सुविधा सिर्फ 60 साल पूरी होने के बाद ही नॉर्मल एग्जिट में मिलती है, न कि समय से पहले निकालने में.
कैसे करें आवेदन?
NPS से पैसा निकालने की सुविधा अब पूरी तरह ऑनलाइन और आसान हो चुकी है. इसके लिए CRA (Protean) के पोर्टल पर लॉगिन करके Exit from NPS का ऑप्शन चुन सकते हैं.
इस आवेदन के लिए आपको जरूरी दस्तावेज के तौर पर आधार, पैन कार्ड और बैंक डिटेल्स अपलोड करनी होती हैं. OTP या Aadhaar e-Sign के जरिए वेरिफिकेशन के बाद आवेदन पूरा हो जाता है. आवेदन करने के 3 वर्किंग दिनों के अंदर पैसा सीधे आपके बैंक खाते में आ जाता है.
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