अगर आपकी शादी हो चुकी है और आपने अभी तक मैरिज सर्टिफिकेट नहीं बनवाया है, तो इसके लिए आपको बार-बार किसी सरकारी दफ्तर के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है. कई राज्यों में विवाह पंजीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा उपलब्ध है. इसके लिए आप अपने राज्य के आधिकारिक मैरिज रजिस्ट्रेशन पोर्टल या ServicePlus जैसे सरकारी प्लेटफॉर्म के जरिए आवेदन कर सकते हैं. 

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क्या है मैरिज सर्टिफिकेट?

मैरिज सर्टिफिकेट शादी का एक जरूरी कानूनी डॉक्युमेंट है. इस डॉक्युमेंट के जरिए यह प्रमाणित किया जाता है कि संबंधित दो लोगों का विवाह कानूनी रूप से पंजीकृत है. शादी के बाद इसका इस्तेमाल कई सरकारी और निजी कामों में किया जाता है. खासतौर पर पासपोर्ट, वीजा, बैंकिंग, बीमा और कई सरकारी कामों में किया जाता है. 

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कैसे बनवाएं मैरिज सर्टिफिकेट?

सबसे पहले अपने फोन या लैपटॉप में गूगल ओपन करें. इसके बाद अपने राज्य के आधिकारिक विवाह पंजीकरण वेबसाइट या Taaza Zone. Com की वेबसाइट पर जाएं. यहां New User, Register या Sign Up जैसे ऑप्शन पर क्लिक करके अपना अकाउंट बनाएं. अकाउंट बनने के बाद लॉगिन करें पोर्टल पर मैरिज रजिस्ट्रेशन या विवाह पंजीकरण का ऑप्शन चुनें. रजिस्ट्रेशन के दौरान मांगी गई व्यक्तिगत जानकारी, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दर्ज करें.

आवेदन फॉर्म में वर-वधू का नाम, जन्मतिथि, शादी की तारीख और विवाह स्थल जैसी जानकारी सही-सही भरें. मांगे गए डॉक्युमेंट्स को पोर्टल पर अपलोड करें और आवेदन शुल्क, अगर लागू हो, तो ऑनलाइन जमा करें. इसके बाद फॉर्म सबमिट करने पर मिलने वाली रसीद या आवेदन नंबर को अपने पास संभाल कर रख लें.

वेरिफिकेशन के बाद क्या करना होगा?

ऑनलाइन फॉर्म जमा करने के बाद कई मामलों में डॉक्युमेंट्स के वेरिफिकेशन के लिए वर-वधू और गवाहों को संबंधित रजिस्ट्रार कार्यालय में जाना पड़ सकता है. साथ ही तय तारीख पर मूल डॉक्युमेंट्स लेकर कार्यालय पहुंचना पड़ सकता है.

किन डॉक्युमेंट्स की जरूरत पड़ सकती है?

  • वर और वधू का आधार कार्ड
  • जन्म प्रमाण पत्र या 10वीं की मार्कशीट)
  • निवास प्रमाण पत्र (वोटर आईडी, बिजली बिल या राशन कार्ड)
  • शादी का निमंत्रण कार्ड (Wedding Invitation Card)
  • शादी की फोटो
  • दो या तीन गवाहों के पहचान पत्र
  • पासपोर्ट साइज फोटो

मैरिज सर्टिफिकेट कब मिलेगा?

आवेदन और डॉक्युमेंट्स का वेरिफिकेशन पूरा होने के बाद ही संबंधित विभाग मैरिज सर्टिफिकेट जारी करता है. हालांकि, कुछ राज्यों में इसे ऑनलाइन डाउनलोड करने की भी सुविधा दी जाती है, जबकि कहीं-कहीं सर्टिफिकेट लेने के लिए संबंधित कार्यालय जाना पड़ सकता है.

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