आजभीदेशकेकईहिस्सोंमेंइंटर-कास्टमैरिजकरनाआसाननहींहै. सामाजिकदबाव, परिवारकाविरोधऔरआर्थिकचुनौतियांऐसेरिश्तोंकेसामनेबड़ीदीवारबनजातीहै. इसीसोचकोबदलनेऔरइंटर-कास्टमैरिजकोबढ़ावादेनेकेलिएमहाराष्ट्रसरकारएकखासयोजनाचलारहीहै. इसयोजनाकेतहतसरकारएलिजिबलकपलकोलाखोंरुपयेकीआर्थिकमदददेतीहै. ऐसेमेंचलिएआजहमआपकोबतातेहैंकिमहाराष्ट्रमेंइंटर-कास्टमैरिजकरनेपरसरकारकितनेरूपयेदेतीहै. औरक्याइसस्कीमकेबारेमेंआपजानतेहैंयानहीं.
क्याहैइंटर-कास्टमैरिजस्कीम?
महाराष्ट्रसरकारकीइसयोजनाकानामइंसेंटिवटूएनकरेजइंटर-कास्टमैरिजहै. इसयोजनाकामकसदजातिगत भेदभाव को कम करना और समाज में समानता व सामाजिक एकता को बढ़ावा देना है. इस स्कीम के तहत अगर किसी विवाह में पति या पत्नी में से एक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, VJ, NT या SBC कैटेगरी से है, तो सरकार की ओर से मदद की जाती है. इस योजना के तहत कुल 3 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाती है. इसमें महाराष्ट्र सरकार की ओर से 50 हजार रुपये और डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर फाउंडेशन की ओर से 2.50 लाख रुपये दिए जाते हैं. यह राशि सीधे कपल के जॉइंट बैंक अकाउंट में भेजी जाती है.
किन लोगों को मिलता है इस योजना का फायदा?
इस योजना का लाभ पाने के लिए पति और पत्नी दोनों महाराष्ट्र के स्थायी निवासी होने चाहिए. वहीं कपल में से एक अनुसूचित जाति, जनजाति या निर्धारित वर्ग से होना चाहिए. इसके अलावा दोनों की शादी हिंदू विवाह अधिनियम 1955 या विशेष विवाह अधिनियम 1954 के तहत रजिस्टर्ड होनी चाहिए. शादी करने वाले दूल्हे की उम्र कम से कम 21 साल और दुल्हन की उम्र 18 साल होनी चाहिए. इनके अलावा योजाना का लाभ पाने के लिए कपल की यह पहली शादी होनी चाहिए.
इंटर-कास्टमैरिज स्कीम के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स
- आधार कार्ड
- जाति प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र
- बैंक पासबुक
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
इंटर-कास्टमैरिज स्कीम के लिए कैसे करें आवेदन?
इस योजना के लिए आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से किया जा सकता है. ऑनलाइन आवेदन के लिए आवेदक को महाराष्ट्र सरकार के सामाजिक न्याय विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर Inter-Caste Marriage Scheme के ऑप्शन पर आवेदन करना होता है. वहीं ऑफलाइन आवेदन जिला समाज कल्याण अधिकारी के कार्यालय से फॉर्म लेकर भी किया जा सकता है.
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