सोशल मीडिया के दौर में अनजान लोगों से चैटिंग करना आम बात हो गई हैं. लेकिन अगर आप देर रात किसी अनजान लड़की को मैसेज भेजते हैं तो यह अब आपके लिए भारी पड़ सकता है. मुंबई की एक सत्र अदालत ने कुछ समय पहले एक ऐसा फैसला सुनाया था, जिसने साफ कर दिया है था कि इस तरह के मैसेज वल्गैरिटी की कैटेगरी में आते हैं और इसके लिए सजा हो सकती है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं की रात में 11 बजे के बाद लड़कियों को मैसेज भेजने पर आप कैसे मुसीबत में पड़ सकते हैं और इसे लेकर आपको कौन सा कानून जानना जरूरी है. 

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कोर्ट ने सुनाई थी 3 महीने की सजा

मुंबई के सत्र न्यायालय ने एक मामले में रात के 11 बजे बाद अश्‍लील मैसेज भेजने पर एक व्यक्ति को 3 महीने की सजा सुनाई थी. आरोपी ने एक लड़की को अश्लील मैसेज और तस्वीरें भेजी थीं. इस मामले में अदालत ने कहा था कि अश्लीलता का मूल्यांकन सामाजिक मानकों को लागू करने वाले सामान्य व्यक्ति के नजरिए से किया जाना चाहिए. वहीं अदालत ने माना था कि ऐसे मैसेज किसी भी लड़की या विवाहित महिलाओं के सम्मान को ठेस पहुंचा सकते हैं.

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क्यों है अहम था ये फैसला?

मुंबई की अदालत का यह निर्णय उन सभी लोगों के लिए चेतावनी माना जाता है, जो सोशल मीडिया पर अनजान महिलाओं को देर रात मैसेज करते हैं. इसे लेकर कोर्ट ने यह भी साफ किया था कि इस तरह की बातचीत फ्लर्टिंग नहीं बल्कि अश्लीलता और मानसिक उत्पीड़न के दायरे में आती है. जिसके लिए आरोपी को जेल भी हो सकती है.

जान लें यह वाला कानून 

अगर कोई भी व्यक्ति अनजान लड़कियों को रात में 11 बजे के बाद मैसेज करता है तो उन पर कई धाराओं के तहत अपराध का मामला दर्ज किया जा सकता है. अगर कोई पुरुष महिलाओं को फ्लर्टिंग वाले मैसेज भेजता है तो उस पर बीएनएस की धारा 79 के तहत किसी महिला की विनम्रता का अपमान करने को लेकर मामला दर्ज किया जा सकता है. वहीं इस मामले में पहले आईपीसी की धारा 509 के तहत सजा दी जाती थी. इसके अलावा आईटी अधिनियम की धारा 67 और 67 ए के अनुसार, किसी भी लड़की को रात में 11 बजे के बाद अश्लील मैसेज करना या फोटो भेजना एक यौन उत्पीड़न माना जाएगा. इसे लेकर आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा और जुर्माना भी लगाया जा सकता है. 

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