Voter List Name Removal Process: भारत में इस वक्त 18वीं लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं. यह चुनाव कुल सात चरणों में पूरे होने हैं. जिसके दो चरणों का मतदान पूरा हो चुका है. तीसरे चरण के मतदान 7 मई को होने हैं. 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की कुल 94 लोकसभा सीटों पर मतदान होंगे. 


इलेक्शन कमीशन द्वारा अब  मतदाताओं के लिए बहुत सारी सुविधाएं ऑनलाइन भी उपलब्ध हैं. ऐसे में अगर उन्हें कोई काम करवाना होता है. तो वह ऑनलाइन ही उसके लिए आवेदन दे सकते हैं.  चुनावों के दौरान या उससे पहले किसी की मृत्यु हो जाती है. तो फिर ऑनलाइन ही उसका नाम वोटर लिस्ट से हटवाया जा सकता है. चलिए जानते हैं क्या है इसकी प्रक्रिया. 


किसी की मृत्यु के बाद वोटर लिस्ट से हटवाएं नाम


इलेक्शन कमीशन द्वारा दिए जानकारी के अनुसार किसी का वोटर रजिस्ट्रेशन कैंसिल कराने के लिए चार कारण हो सकते हैं. वोटर किसी दूसरे देश में शिफ्ट हो रहा हो. उसके पास किसी दूसरे देश की नागरिकता हो. या फिर उसके पास एक से ज्यादा वोटर कार्ड हो. या फिर उसकी मृत्यु हो चुकी हो. वोटर कार्ड कैंसिल करवाने के लिए सबसे पहले  इलेक्शन कमिशन की आधिकारिक वेबसाइट https://voters.eci.gov.in/ पर जाना होगा.


इसके बाद आपको 'Objection for proposed inclusion/deletion of name in existing roll' के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा. इसके बाद आपके सामने प्रारूप 7 नाम का एक फार्म आएगा. इसमें वोटर रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने के लिए कुछ जानकारियां दी गई होंगी. इसके बाद आपको वाटर रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने के कारण सिलेक्ट करना होगा. फिर आपको कैप्चा कोड डालकर फॉर्म सबमिट कर देना होगा.  


ऑनलाइन चेक कर सकते हैं एप्लीकेशन स्टेटस 


जब आप फॉर्म सबमिट कर देंगे तो आपको स्क्रीन पर एक रेफरेंस नंबर मिलेगा. उसे रेफरेंस नंबर को आप नोट कर सकते हैं. और इस रेफरेंस नंबर के जरिए आप ऑनलाइन अपने एप्लीकेशन की स्थिति चेक कर सकते हैं. वोटर रजिस्ट्रेशन कैंसिल होने की पूरी प्रक्रिया में तकरीबन 7 से 10 दिन का वक्त लगता है. तो वहीं इसके लिए आप अगर ऑफलाइन आवेदन देना चाहते हैं तो आपको अपने क्षेत्रीय बीएलओ से  संपर्क करना होगा. 


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