सालों नौकरी करने के बाद रिटायर होने पर लोग पेंशन लेते हैं. जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के सदस्य होते हैं वो पेंशन के हकदार होते हैं. पेंशन पाने के लिए इन लोगों को हर साल जीवन प्रमाण पत्र जमा करना होता है. जिसके लिए आधार कार्ड का होना जरूरी होता है. ये काफी परेशानी भरा काम है.

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इस परेशानी से बचने के लिए अब पेंशन की सुविधा डिजिटल की जा रही है. अब किसी भी पेंशनर को जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए भागदौड़ नहीं करना पड़ेगी. क्योंकि ये सुविधा भी डिजिटल हो चुकी है. इसके लिए Jeevan Pramaan की सुविधा का इस्तेमाल किया जा सकता है.

क्या है Jeevan Pramaan?सरकार ने पेंशनर्स की सुविधा के लिए जीवन प्रमाण यानी Jeevan Pramaan की व्यवस्था शुरू की है. इसके तहत पेंशनर्स डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं. इससे उन्हें हर साल जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए बैंक या पेंशन कार्यालय जाने की जरूरत नहीं पड़ती. साल 2026 में 80 साल या उससे ज्यादा उम्र के पेंशनर्स 1 अक्टूबर से 30 नवंबर तक अपना डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं. हालांकि, सरकार समय सीमा बढ़ाती है तो इसमें बदलाव हो सकता है.

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कैसे जमा होगा जीवन प्रमाण पत्र?पेंशनर्स को लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने के लिए जरूरी नहीं कि वो बैंक की शाखा में ही जाएं. इसके लिए चार तरीके उपलब्ध हैं. इन चारों तरीकों में से कोई भी एक अपनाया जा सकता है. 

फेस ऑथेंटिकेशनपेंशनर्स इंटरनेट और फ्रंट कैमरे वाले एंड्रॉयड स्मार्टफोन की मदद से अपने चेहरे की पहचान कराकर लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं.

बायोमेट्रिकफिंगरप्रिंट या आंखों की पुतली (आइरिस) की पहचान करने वाले उपकरण से भी पेंशनर्स का सत्यापन किया जा सकता है.

घर बैठे बैंकिंग सेवाजो बुजुर्ग बैंक जाने में असमर्थ हैं, वो उपलब्ध होने पर बैंक की डोरस्टेप बैंकिंग सेवा का लाभ ले सकते हैं. इसमें बैंक कर्मचारी घर आकर जरूरी प्रक्रिया पूरी करने में मदद कर सकते हैं.

बैंक जाकर जमा करनापेंशनर्स चाहें तो पहले की तरह बैंक शाखा या संबंधित पेंशन कार्यालय में जाकर भी अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं.

ये दस्तावेज हैं जरूरीलाइफ सर्टिफिकेट जमा करने के लिए मुख्यरूप से कुछ जरूरी दस्तावेजों की जरूरत होती है, जैसे:

  • आधार नंबर या वर्चुअल आईडी (VID)
  • पेंशन पेमेंट ऑर्डर (PPO) नंबर
  • पेंशन देने वाली बैंक या एजेंसी की जानकारी
  • चालू मोबाइल नंबर

आधार से जुड़ी जानकारी पेंशन खाते या संबंधित पेंशन एजेंसी के रिकॉर्ड से जरूरत के मुताबिक लिंक होनी चाहिए, ताकि पहचान का सत्यापन किया जा सके.

जरूरी है डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट?बता दें कि डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना जरूरी नहीं है. ये पेंशनर्स को दी गई एक एक्स्ट्रा सुविधा है. वो चाहें तो पहले की तरह बैंक या संबंधित पेंशन एजेंसी में जाकर अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं.

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