ITR Filing: वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जिनके खातों का ऑडिट नहीं होता है, उनके लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2026 निर्धारित की गई है. अगर आप 31 जुलाई 2026 तक अपना रिटर्न दाखिल नहीं करते हैं तो आपको मूल्यांकन वर्ष के दौरान देरी से आईटीआर फाइल करने पर लेट फीस देना पड़ सकता है. तो अगर आप पहली बार आईटीआर फाइल करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको जान लेना चाहिए कि इस दौरान आपको कौन- कौन से कागज यानी दस्तावेजों की जरूरत पड़ने वाली है.
आईटीआर फाइल करने के लिए क्या-क्या डॉक्यूमेंट चाहिए?
- आधार कार्ड
- पैन कार्ड
- बैंक स्टेटमेंट्स
- FD इंटरेस्ट सर्टिफिकेट
- इन्वेस्टमेंट प्रूफ
- रेंट रसीद या HRA रिकॉर्ड्स
- फॉर्म 16
- फॉर्म 26AS & AIS
- कैपिटल गेंस रिपोर्ट
- होम लोन इंटरेस्ट सर्टिफिकेट
- अगर कमाई का दूसरा सोर्स हो तो उसके कागज
क्यों जरूरी हैं इतने सारे दस्तावेज?आईटीआर फाइल करने के लिए सबसे पहले तो आपको पैन और आधार कार्ड पास में रखना है और जरूरी है कि पैन और आधार लिंक हो.साथ ही मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और इन दोनों ही आईडेंटिटि प्रूफ पर अपडेटेड होना चाहिए. अगर आप नौकरी करते हैं तो फॉर्म 16 जरूरी है. फॉर्म 26AS में TDS और TCS की जानकारी होती है, इसलिए ये भी जरूरी है. बता दें कि AIS में ब्याज आय, शेयर ट्रांजैक्शन और दूसरे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का पूरा रिकॉर्ड मिलता है. बैंक स्टेटमेंट और इंटरेस्ट सर्टिफिकेट भी तैयार रखें. अगर आप पुराने टैक्स रिजीम के तहत छूट लेना चाहते हैं, तो PPF, ELSS, SSY, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम और होम लोन रिपेमेंट जैसे निवेशों के कागज पास में रखें. हाउस रेंट अलाउंस (HRA) क्लेम करने वालों कोरेंट रिसिप्ट और रेंट एग्रीमेंट संभालकर रखना चाहिए. इतना ही नहीं, अगर आपने शेयर, म्यूचुअल फंड, प्रॉपर्टी या गोल्ड में निवेश किया है, तो उससे जुड़े खरीद-बिक्री के रिकॉर्ड और स्टेटमेंट तैयार रखें. ध्यान दें, कभी भी बैंक डिटेल गलत न भरें. साथ ही इनमक छिपाने की गलती न करें. डिडक्शन भूल जाना और गलत ITR फॉर्म चुनना भी आपके लिए भारी पड़ सकता है.
