Indian Railway Ticket Booking Rule: अगर आपने कई महीने पहले ही ट्रेन का कन्फर्म टिकट बुक कराया हो, लेकिन सफर के दौरान TTE आप पर भारी जुर्माना लगा दें तो आप क्या करेंगे. ये जरूर आपको सुनने में अजीब लगा होगा, लेकिन हाल ही में ऐसा ही एक मामला सामने आया है. एक महिला AC 2 टियर में कन्फर्म टिकट के साथ सफर कर रही थी. उसके बाद भी रेलवे अधिकारियों ने उस पर 2560 रुपये का जुर्माना लगा दिया. अब आपको लग रहा होगा कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ.

इस मामले में सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो यह थी कि महिला का टिकट पूरी तरह वैध था और जुर्माने की रकम उसके टिकट के किराए से करीब दोगुनी थी. 

हर साल 1.5 लाख रुपए का निवेश 15 साल में आपको कितना बना देगा अमीर? समझें कैलकुलेशन

यात्रा के दौरान कहां हुई गलती?

बता दें कि महिला ने अपना टिकट राइका बाग जंक्शन (RKB) से बुक कराया था, लेकिन वह वहां से ट्रेन में सवार नहीं हुई और लगभग दो घंटे बाद पाली मारवाड़ स्टेशन से ट्रेन में चढ़ी. इसी दौरान रेलवे स्टाफ ने उसके सीट स्टेटस को NT यानी Not Turned Up मार्क कर दिया.  इसका मतलब है कि यात्री अपने तय स्टेशन से ट्रेन में नहीं चढ़ा, जिसके बाद रेलवे ने उसकी सीट RAC यात्री को अलॉट कर दी.

फिर क्यों लगा जुर्माना?

जब महिला बाद में ट्रेन में अपनी सीट पर पहुंची तो TTE ने बताया कि रेलवे नियमों के मुताबिक, उसकी सीट पहले से किसी दूसरे यात्री को दे दी गई है.  महिला ने बिना आधिकारिक रूप से बोर्डिंग स्टेशन बदले दूसरे स्टेशन से ट्रेन पकड़ी थी, इसलिए इसे नियमों का उल्लंघन माना गया और महिला पर जुर्माना भी लगाया गया.

Train News: रेल में अगर TTE पैसे लेकर सीट देने की बात करे तो क्या करें? ये ट्रेन टिप्स आएंगे आपके काम

क्या है रेलवे का नियम?

  • भारतीय रेलवे के नियमों के मुताबिक, किसी भी यात्री को उसी स्टेशन से ट्रेन लेनी है जहां से उसका टिकट बुक हो.
  • अगर आपको बोर्डिंग स्टेशन बदलना है तो चार्ट बनने से पहले बदलना होगा.
  • आप इसे IRCTC या फिर रिजर्वेशन काउंटर से बदलवा सकते हैं.
  • ट्रेन छूटने से 30 मिनट पहले तक बोर्डिंग पॉइंट बदला जा सकता है.

वहीं अगर यात्री इन नियमों का पालन नहीं करता तो रेलवे वो सीट को खाली मानकर किसी दूसरे यात्री को दे सकता है.