अगर आप भी IRCTC से ट्रेन टिकट बुक करते हैं और किसी वजह से उसे कैंसिल कर देते हैं, तो यह खबर आपके काम की है. केरल में एक यात्री को टिकट कैंसिल कराने के बाद रिफंड की रकम में 1 रुपये कम मिला. इसके बाद यात्री ने IRCTC के खिलाफ कंज्यूमर कमीशन में शिकायत दर्ज करा दी. अब इस मामले में यात्री की जीत हुई है. 

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कासरगोड जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने इसे सेवा में कमी और गलत व्यापारिक व्यवहार माना है. आयोग के मुताबिक, IRCTC को सही रिफंड रकम वापस करनी चाहिए थी. ऐसे में IRCTC को बकाया 1 रुपए लौटाने के साथ 100 रुपये मुआवजे और 3,000 रुपये मुकदमे के खर्च के तौर पर देने का आदेश दिया है. 

क्या है पूरा मामला?

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दरअसल, केरल के एक यात्री ने 11 अगस्त 2024 को 20 अगस्त की यात्रा के लिए AC थ्री-टियर ट्रेन टिकट बुक किया था. इस टिकट के लिए उसने 553 रुपये चुकाए थे. लेकिन किसी वजह से उसने 17 अगस्त 2024 को टिकट कैंसिल कर दिया. यानी उसने यात्रा की तारीख से ठीक 48 घंटे से पहले टिकट रद्द कर दिया था. 

शिकायत के मुताबिक, टिकट कैंसिल करने पर IRCTC ने कैंसलेशन चार्ज और GST काटकर बाकी रकम वापस की. लेकिन यात्री को मिलने वाले रिफंड में 1 रुपये की कमी रह गई.

  • टिकट की कीमत: 553 रुपये
  • कैंसलेशन चार्ज: 180 रुपये
  • यात्री को मिलने वाली रिफंड राशि: 341 रुपये
  • IRCTC की ओर से वापस की गई रकम: 340 रुपये
  • बकाया रकम: 1 रुपया

इसके बाद यात्री ने इस मामले को कंज्यूमर कमीशन तक पहुंचा दिया. उसने आरोप लगाया कि 1 रुपए कम मिलने से उसे परेशानी हुई और कंपनी ने उसका भरोसा तोड़ा है. हालांकि, यात्री ने मानसिक परेशानी और भरोसा तोड़ने के लिए 1-1 लाख रुपये, मुकदमे के खर्च के लिए 5,000 रुपये और बकाया 1 रुपये की मांग की थी.

कंज्यूमर कमीशन ने क्या फैसला सुनाया?

इस मामले में IRCTC ने अपने पक्ष रखने के लिए जवाब दाखिल किया था, लेकिन आयोग ने उसे लिमिटेशन के आधार पर स्वीकार नहीं किया. आयोग ने पाया कि IRCTC यात्री के रिफंड से 1 रुपया कम काटने या वापस करने की कोई ठोस वजह नहीं बता पाया. यही वजह है कि आयोग ने कहा कि भले ही रकम सिर्फ 1 हो, लेकिन ग्राहक को पूरी और सही रिफंड रकम मिलनी चाहिए.

इस तरह IRCTC को यात्री को 1 रुपये के बकाया रिफंड के अलावा कुल 3,100 रुपये देने होंगे. वहीं, इन सभी भुगतानों के लिए आदेश मिलने के 30 दिनों का समय दिया गया है.

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