Indian Railway Helpline: ट्रेन में सफर के दौरान अक्सर लोगों को अपने जरूरी सामान जैसे बैग, पर्स, मोबाइल, डॉक्यूमेंट और टिकट खोने या चोरी होने का डर बना रहता है. कई बार सामान चलती ट्रेन से बाहर गिर जाता है. ऐसे में लोग घबरा जाते हैं और तुरंत ट्रेन की चेन खींच देते हैं. लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि हर कारण के लिए चेन नहीं खींची जाती है और ऐसा करना रेलवे के नियम के खिलाफ है.

रेलवे आप पर कार्रवाई कर सकता है और साथ ही जुर्माना भी लगा सकता है. इसलिए ध्यान रहे अगर आपका कीमती सामान चलती ट्रेन से किसी वजह के चलते नीचे गिर गया है तो आपको कुछ जरूरी कदम उठाने चाहिए.

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किन परिस्थितियों में खींच सकते हैं अलार्म चेन?

रेलवे के इसके लिए कुछ खास हालात में ही अलार्म चेन खींचने की अनुमति दी है जैसे...

  • अगर कोई यात्री या बच्चा स्टेशन पर छूट जाए.
  • ट्रेन में आग लग जाए.
  • बुजुर्ग या दिव्यांग यात्री चढ़ रहे हो और ट्रेन चल पड़े.
  • किसी यात्री की अचानक तबीयत बिगड़ जाए.
  • इन हालात के अलावा चेन खींचना गलत माना जाता है.

अगर आपका बैग, पर्स, मोबाइल, डॉक्यूमेंट या टिकट चलती ट्रेन से बाहर गिर जाए तो सबसे पहले घबराएं नहीं.

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अगर सामान गिर जाए तो क्या करें?

तुरंत पोल नंबर नोट करें- जहां पर आपका सामान गिरा हो वहां पास के इलेक्ट्रिक पोल पर लिखा नंबर ध्यान से देखें.

RPF हेल्पलाइन पर कॉल करें-घटना की सूचना रेलवे सुरक्षा बल को कॉल करके बताएं कि सामान किस जगह गिरा है.

स्टेशन और लोकेशन की सही जानकारी दें- आपका जहां सामान गिरा वह जगह कौन से स्टेशन के पास थी, यह बताना जरूरी होगा.

रेलवे टीम तलाश करेगी- जानकारी मिलते ही रेलवे टीम उस जगह पर सामान ढूंढने की कोशिश करेगी. अगर सामान मिल जाता है तो पहचान पत्र दिखाकर वापस लिया जा सकता है.

याद रखें ये हेल्पलाइन नंबर

RPF हेल्पलाइन: 182GRP हेल्पलाइन: 1512रेलवे हेल्पलाइन: 138