Insurance On Terrorist Attack: 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ. इस आतंकवादी हमले में 26 लोगों ने अपनी जान गंवा दी. तो वहीं इस खौफनाक आतंकी हमले में कई लोग घायल भी हुए हैं. इस हमले के बाद भारत सरकार एक्शन मोड पर आ गई और पाकिस्तान के साथ इंडस वाटर ट्रीटी को रोक दिया है.

हमले में जान गंवाने वाले लोगों को जम्मू कश्मीर सरकार की ओर से मुआवजा देने का ऐलान कर दिया गया है. इस बीच कई लोगों के मन में सवाल भी आता है. क्या आतंकी हमले में मौत हो जाने के बाद इंश्योरेंस मिलता है. इसे लेकर क्या कहते हैं नियम. 

आतंकी हमले में मौत के बाद मिलता है इंश्योरेंस?

आपको बता दें अगर कोई व्यक्ति टर्म इंश्योरेंस लेता है. तो फिर उसे आतंकी हमले में मौत के बाद भी इंश्योरेंस मिल जाता है. क्योंकि टर्म इंश्योरेंस में सामान्य तौर पर हर तरह की मौत पर कवर दिया जाता है. जिसमें आतंकी हमला भी शामिल होता है. इसके अलावा रोड एक्सीडेंट और नेचुरल मौत जैसे केस भी इस इंश्योरेंस में शामिल होते हैं. 

 

हालांकि आपको टर्म इंश्योरेंस लेते वक्त इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि उसमें कोई एक्सक्लूजन क्लॉज ना हो. जैसे युद्ध के दौरान मौत या आतंकवाद की गतिविधि के दौरान मौत. अगर ऐसा होता है और आपकी पॉलिसी आतंकवाद को कवर नहीं करती. तो फिर आपको इंश्योरेंस नहीं मिलेगा. 

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एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर और ट्रैवल इंश्योरेंस

अगर आप टर्म इंश्योरेंस लेते हैं और उसमें एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर भी एड करवाते हैं. तो आपको दुर्घटना में भर्ती होने के बाद टर्म इंश्योरेंस के अलावा अलग से कवर मिलता है. आतंकवादी घटना में मौत होना एक एक्सीडेंटल डेथ मानी जाती है. ऐसे में आपको एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर कवर मिल सकता है.

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हालांकि एक्सक्लूजन क्लोज़ को आप पढ़ लें. उसके बाद ही पाॅलिसी लें. इसके अलावा ट्रैवल इंश्योरेंस में अभी अगर किसी के साथ यात्रा के दौरान कोई इस तरह की घटना हो जाती है. तब भी उसे इंश्योरेंस मिलता है. हालांकि यहां भी एक्सक्लूजन क्लाॅज महत्वपूर्ण हो जाता है. 

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