Train AC Refund Rule: ट्रेन को ऐसे ही किफायती साधन नहीं कहा जाता, बल्कि इसमें यात्रियों की सुविधा और जरूरत के हिसाब से अलग-अलग क्लास मौजूद होती हैं.  हर यात्री अपनी जरूरत और बजट को देखते हुए टिकट बुक कर सकता है. अगर किसी यात्री का बजट ज्यादा नहीं है तो वह जनरल और स्पीलर क्लास में टिकट बुक कर सकता है. वहीं,  अगर कोई यात्री AC की सुविधा के साथ सफर करना चाहता है तो वह 1AC,2AC और 3 AC का टिकट बुक कर सकता है. 

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हां, ये जरूर है कि एसी क्लास का किराया स्लीपर क्लास से ज्यादा होता है, लेकिन सुविधा भी इसमें स्पीलर के मुकाबले ज्यादा मिलती हैं.  अब सोचिए, AC क्लास में सफर कर रहे यात्री ने पूरे टिकट के पैसे दिए हो और फिर भी उसे AC की सुविधा न मिले तो जाहिर सी बात है कि उसे नुकसान होगा. लेकिन क्या आप जानते हैं, ऐसे केस में रेलवे से रिफंड मांगा जा सकता है?

एसी खराब होने पर करें ये काम

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अगर ट्रेन में एसी काम नहीं कर रहा है तो सबसे पहले ट्रेन में मौजूद ऑन-बोर्ड स्टाफ या फिर टीटीई को इसकी जानकारी दें. साथ ही टीटीई से ऐसा सर्टिफिकेट ले, जिसमें यह साफतौर पर दर्ज हो कि सफर के किस हिस्से में एसी की सुविधा उपलब्ध नहीं थी. इसके अलावा आप RailMadad ऐप पर भी इसकी शिकायत दर्ज कर सकते हैं.

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क्या सच में मिलेंगे पैसे वापस?

ध्यान देने वाली बात यह है कि पैसे पूरी टिकट के वापस नहीं किए जाते हैं, बल्कि एसी और संबंधित नॉन एसी क्लास के किराए के अंतर का मिलता है. यानी रिफंड इस बात पर निर्भर करेगा कि आप कौन से एसी क्लास में सफर कर रहे थे और साथ ही कितनी दूरी के लिए एसी काम नहीं कर रहा था.

जरूरी नियमों को नजरअंदाज न करें

अगर ट्रेन में एसी काम नहीं करता है तो केवल शिकायत करने से ही आपको रिफंड नहीं मिलेगा, बल्कि इसके लिए आपको सफर खत्म होने के बाद टीटीई से मिला प्रमाण पत्र समय पर जमा करना होता है. ध्यान रखें, प्रमाण पत्र जमा करने के लिए ट्रेन के गंतव्य स्टेशन पहुंचने के 20 घंटे के भीतर TDR फाइल करना होता है. इसे आप IRCTC पोर्टल के जरिए भी कर सकते हैं. 

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