ट्रेन में सफर के दौरान कई यात्री आराम से बीड़ी या सिगरेट पीना शुरू कर देते हैं, लेकिन ऐसा करना आपको महंगा पड़ सकता है. रेलवे ने यात्रियों की सेफ्टी और सुविधा को ध्यान में रखते हुए ट्रेन के साथ साथ स्टेशन और रेलवे परिसर में भी धूम्रपान पर रोक लगा रखी है. अगर कोई यात्री इस नियम को तोड़ते हुए पकड़ा जाता है, तो उसके खिलाफ जुर्माने की कार्रवाई हो सकती है. इसलिए सफर के दौरान इन नियमों को जानना आपके लिए जरूरी है.

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रेलवे के नियमों के मुताबिक ट्रेन, स्टेशन या रेलवे परिसर में बीड़ी,सिगरेट पीना मना है. धूम्रपान करते पकड़े जाने पर यात्री से 2,000 रुपये तक का जुर्माना वसूला जा सकता है. यानी कुछ मिनट की लापरवाही आपकी जेब पर भारी पड़ सकती है.

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शराब पीकर सफर करना भी पड़ सकता है भारी

रेलवे में शराब या किसी दूसरे नशीली चीज का सेवन करने पर भी यात्री के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है. नशे की वजह से परेशानी पैदा करने वाले यात्री को ट्रेन से उतारा जा सकता है. इसके अलावा 24 घंटे तक की जेल या 1,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है.

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बिना टिकट पकड़े गए तो देना होगा जुर्माना

ट्रेन में यात्रा करने के लिए वैलिड टिकट या पास होना जरूरी है. बिना टिकट या वैलिड पास के सफर करने पर अब कम से कम 500 रुपये का जुर्माना देना पड़ सकता है. पहले ये रकम 250 रुपये थी.

महिला कोच में पुरुष यात्री पर कार्रवाई

महिलाओं के लिए आरक्षित कोच में कोई पुरुष यात्री सफर करते हुए पकड़ा जाता है, तो उस पर 2,500 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है. अगर कोई यात्री दूसरे यात्री की कंफर्म सीट पर बैठकर उसे खाली करने से मना करता है, तो उस पर 1,000 रुपये का जुर्माना लग सकता है.  बिना पर्मिशन ट्रेन में खतरनाक या धमाका करने वाला सामान ले जाना भी नियमों के खिलाफ है. ऐसा करने पर 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है.

वहीं, जरूरी विभाग की मंजूरी के बिना ट्रेन या स्टेशन पर सामान बेचते या भीख मांगते हुए पहली बार पकड़े जाने पर 2,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है.

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