भारतीय रेलवे हर दिन लाखों यात्रियों को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाता है. यात्रियों की सुविधा और सफर को आरामदायक बनाने के लिए भारतीय रेलवे समय-समय पर कई  नियम भी बनाता है. वहीं अक्सर यात्रा के दौरान लोगों को यह कन्फ्यूजन रहता है कि वह मिडिल बर्थ का इस्तेमाल कब कर सकते हैं. वहीं कई बार सफर के दौरान मिडिल बर्थ के इस्तेमाल को लेकर लोगों के बीच झगड़ा और बहस भी होती है. किसी को रात में बैठने की जगह चाहिए होती है तो कोई सोना चाहता है. ऐसे में आपको मिडिल बर्थ से जुड़े नियमों को पहले से ही जानना जरूरी होता है. चलिए तो आज हम आपको बताते हैं कि ट्रेन में कितने बजे से आप मिडिल बर्थ का इस्तेमाल कर सकते हैं और इसे लेकर रेलवे का नियम क्या है. 

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कितने बजे से कर सकते हैं मिडिल बर्थ का इस्तेमाल?

भारतीय रेलवे के नियमों के अनुसार रिजर्व्ड कोच में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक का सोने के लिए समय निर्धारित होता है. ऐसे में मिडिल बर्थ वाले यात्री रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक अपनी सीट खोल कर सो सकते हैं. इस नियम के अनुसार रात 10 बजे के बाद अगर कोई यात्री मिडिल बर्थ पर सोना चाहता है तो लोअर बर्थ पर बैठे यात्री उसे रोक नहीं सकते हैं. यह समय सोने का आधिकारिक समय माना गया है और इस नियम का पालन सभी यात्रियों को करना होता है. 

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दिन में नहीं खोल सकते मिडिल बर्थ 

रेलवे के नियम के अनुसार सुबह 6 बजे के बाद मिडिल बर्थ को बंद रखना जरूरी होता है. ताकि लोअर बर्थ वाले यात्रियों को बैठने की जगह मिल सके. दिन के समय मिडिल बर्थ  का इस्तेमाल बैठने या सोने के लिए नहीं किया जा सकता है. अगर कोई यात्री रात 10 बजे से पहले मिडिल बर्थ खोलता है तो लोअर बर्थ वाला यात्री उसे ऐसा करने से मना कर सकता है और इसकी शिकायत टीटी से भी कर सकता है. 

लोअर बर्थ से जुड़ें नियम जानने भी जरूरी 

लोअर बर्थ का इस्तेमाल दिन और रात दोनों समय किया जा सकता है, लेकिन रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक मिडिल बर्थ वाले यात्रियों को सोने का अधिकार होता है. वहीं दिन में लोअर बर्थ वाले यात्रियों को मिडिल बर्थ और अपर बर्थ वाले यात्रियों को साथ बैठने की जगह देनी होती है. रेलवे ने यह  नियम इसलिए बनाया ताकि सभी यात्रियों को बराबर सुविधा मिल सके और किसी को भी असुविधा न हो. 

रेलवे के यह नियम जानना भी जरूरी 

रेल यात्रा के दौरान कुछ और जरूरी नियम है, जिनकी जानकारी यात्रियों को होनी चाहिए. भारतीय रेलवे के तहत ट्रेन में धूम्रपान और शराब पीना वर्जित है. ऐसा करते पकड़े जाने पर यात्री पर कार्रवाई हो सकती है. इसके अलावा ट्रेन में झगड़ा करना, तेज आवाज में बात करना या गाना बजाना भी माना है. क्योंकि इससे दूसरे यात्रियों को परेशानी हो सकती है. इसके अलावा रेलवे के नियमों के अनुसार रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक टीटी यात्रियों के टिकट चेक नहीं कर सकते ताकि यात्री आराम से सो सके. हालांकि अगर कोई यात्री 10 बजे के बाद ट्रेन में सवार होता है तो यह नियम उस पर लागू नहीं होता है.

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