ट्रेन टिकट के रिफंड की बात आते ही यात्रियों के मन में अक्सर यह सवाल रहता है कि अगर कन्फर्म टिकट होने के बावजूद यात्रा नहीं की जाए, तो क्या पैसे वापस मिल सकते हैं? अगर आपने भी ट्रेन का कन्फर्म टिकट बुक किया था, लेकिन किसी वजह से यात्रा नहीं कर पाए, तो रिफंड पाने के लिए उसकी जानकारी होना बेहद जरूरी है. दक्षिण रेलवे ने अपने आधिकारिक प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के जरिए बताया है कि टिकट का पैसा वापस पाने के लिए रेलवे की तय प्रोसेस और डेडलाइन का पालन करना बेहद जरूरी है. अगर समय रहते आप टिकट कैंसिल या TDR फाइल नहीं करते हैं, तो रिफंड मिलने में आपको परेशानी हो सकती है.

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कन्फर्म टिकट पर रिफंड का क्या है नियम?

अगर आपके पास कन्फर्म ई-टिकट या काउंटर टिकट है और किसी वजह से आप यात्रा नहीं करना चाहते हैं, तो रिफंड पाने के लिए समय रहते टिकट कैंसिल कराना या ऑनलाइन TDR फाइल करना बेहद जरूरी है. कन्फर्म टिकट के मामले में ट्रेन के तय समय पर रवाना होने से कम से कम 4 घंटे पहले टिकट कैंसिल या TDR फाइल करना होता है. इस समय के बाद अपने रिफंड का दावा नहीं कर सकते हैं.

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RAC टिकट के लिए कितना समय मिलता है?

Reservation Against Cancellation (RAC) टिकट के मामले में रिफंड पाने के लिए अलग समय सीमा लागू होती है. अगर आपके पास RAC टिकट है और आप सफर करना नहीं चाहते हैं, तो ऐसे में आपको टिकट कैंसिल करना या ऑनलाइन TDR फाइल करना जरूरी है. हालांकि RAC ई-टिकट के मामले में यह टिकट कैंसिल या TDR फाइल करना ट्रेन के रवाना होने समय से काम से कम 30 मिनट पहले करना होता है. 30 मिनट की समय सीमा निकाल जाने के बाद TDR फाइल करने का ऑप्शन मौजूद नहीं रहता है. 

डेडलाइन निकलने के बाद क्या मिलेगा रिफंड का मौका?

टिकट रिफंड के मामले में सबसे जरूरी बात इसकी समय का खास ध्यान रखना जरूरी है. कन्फर्म टिकट के लिए 4 घंटे और RAC टिकट के लिए 30 मिनट की तय डेडलाइन पार होने के बाद TDR फाइल नहीं किया जा सकता है. इसलिए अगर आपको पहले से पता है कि आप यात्रा नहीं कर पाएंगे, तो आखिरी समय का इंतजार करने के बजाय समय रहते तुरंत टिकट कैंसिल या TDR फाइल करें. 

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