गलत कोच में चढ़ गए और सीट पर पहुंचने से पहले आ गया TTE, क्या ऐसे में भी छिन जाएगी सीट?
कई बार मेहनत से कन्फर्म टिकट बुक कराने के बाद भी जैसे ही ट्रेन चलती है, TTE आ जाता है और आप अभी तक अपनी सीट पर पहुंचे ही नहीं, ऐसे में सबसे बड़ा डर यही होता है.

भारत में ट्रेन से सफर करना हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का अहम हिस्सा है. रोज करोड़ों लोग ट्रेन में यात्रा करते हैं. भीड़, जल्दबाजी, भारी सामान और प्लेटफॉर्म की अफरातफरी में कभी-कभी छोटी-सी गलती हो जाना बिल्कुल आम बात है. ऐसी ही एक आम गलती गलत कोच में चढ़ जाना है . भारत की ज्यादातर ट्रेनों में कोच आपस में जुड़े होते हैं. इसलिए कई बार यात्री जल्दी में या भीड़ के कारण गलत डिब्बे में चढ़ जाते हैं और उन्हें तब तक पता नहीं चलता, जब तक वे अपनी सीट तक नहीं पहुंचते.
कई बार मेहनत से कन्फर्म टिकट बुक कराने के बाद भी जैसे ही ट्रेन चलती है, TTE आ जाता है और आप अभी तक अपनी सीट पर पहुंचे ही नहीं, ऐसे में सबसे बड़ा डर यही होता है कि क्या मेरी सीट किसी और को दे दी जाएगी, क्या जुर्माना लगेगा या क्या TTE मुझे ट्रेन से उतार देगा. तो आइए जानते हैं कि गलत कोच में चढ़ गए और सीट पर पहुंचने से पहले TTE आ गया तो क्या ऐसे में भी सीट छिन जाएगी.
अगर आप गलती से गलत कोच में चढ़ गए हों तो क्या सीट छिन जाएगी
अगर आपके पास कन्फर्म टिकट है, तो आपकी सीट तुरंत किसी और को नहीं दी जाती. सीट तक पहुंचने से पहले अगर TTE मिल जाए तो शांति से उन्हें यह बात बता दें कि आप गलती से गलत कोच में चढ़ गए हैं. उन्हें अपना टिकट दिखाइए और उनसे अपने सही कोच में जाने की परमिशन मांगे. गलत कोच में खड़े होने से आपकी सीट नहीं छीनी जाती है.
कब आपकी सीट छीनी जा सकती है?
रेलवे नियमों के अनुसार, अगर यात्री अपने सही कोच और सीट पर काफी देर तक नहीं पहुंचता और TTE को लगता है कि यात्री मौजूद नहीं है तो ट्रेन के दो स्टेशन पार करने के बाद, TTE उस सीट को RAC या वेटिंग वाले यात्री को दे सकता है. लेकिन अगर आपने TTE को बता दिया है या आप अपने सही कोच की ओर जा रहे हैं तो आपकी सीट सुरक्षित रहती है.
क्या गलत कोच में होने पर जुर्माना लगेगा?
अगर आपके पास वैध और कन्फर्म टिकट है और आप अपने सही कोच में जाने के लिए तैयार हैं तो आमतौर पर कोई जुर्माना नहीं लगता है. रेलवे नियम साफ कहते हैं कि बिना टिकट यात्रा करने पर TTE आपको अपराधी की तरह ट्रीट नहीं कर सकता है. वह केवल निश्चित किराया या तय जुर्माना ही वसूल सकता है. आपको रसीद लेना आपका पूरा अधिकार है.
क्या बिना टिकट होने पर ट्रेन से उतार दिया जाएगा?
अगर आप वेटिंग टिकट लेकर स्लीपर या AC कोच में हैं, तो सीट न मिलने पर आपको जनरल कोच में भेजा जा सकता है.महिलाओं, बुजुर्गों और बीमार यात्रियों के मामले में TTE को खास सावधानी बरतनी होती है. बिना जरूरत तुरंत ट्रेन से उतारना नियमों के खिलाफ है.
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Source: IOCL

























