Income Tax Return: अगर आपकी विदेश में कोई संपत्ति है या वहां से किसी भी तरह की इनकम होती है, तो आपके लिए इनकम टैक्स से जुड़ी यह जानकारी बेहद जरूरी है. अब आपको अपनी विदेशी संपत्ति और इनकम की जानकारी के लिए अलग-अलग जगहों पर जानें की जरूरत नहीं होगी. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने टैक्सपेयर्स की सुविधा के लिए इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर एक नई सुविधा शुरू की है.

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इसके तहत अब टैक्सपेयर्स अपने एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट (AIS) में विदेशों में मौजूद संपत्तियों और विदेशी आय से जुड़ी जानकारी आसानी देख सकते हैं. इस कदम का मकसद टैक्सपेयर्स को अपनी इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) सही तरीके से भरने में मदद करना है. विभाग का कहना है कि इस सुविधा का मकसद टैक्सपेयर्स पर नजर रखना नहीं, बल्कि टैक्स के नियमों को आसान बनाना है. 

100 से ज्यादा देशों से मिलती है वित्तीय जानकारी

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भारत ने दुनिया के 100 से ज्यादा देशों के साथ ऑटोमैटिक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन (AEOI) व्यवस्था के तहत समझौते किए हैं. इसके जरिए दूसरे देश भारतीय टैक्स रेजिडेंट्स की विदेशी संपत्तियों और इनकम से जुड़ी जानकारी देती है. 

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इसमें विदेशी बैंक अकाउंट, निवेश, ब्याज, डिविडेंड और अन्य वित्तीय लेन-देन जैसी जानकारियां शामिल हो सकती हैं. फिलहाल AIS में साल 2022, 2023 और 2024 से जुड़ी विदेशी जानकारी दिखाई जा रही है.

कैसे देखें विदेशी संपत्ति की जानकारी?

  • सबसे पहले इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉगिन करना होगा. 
  • इसके बाद AIS सेक्शन में जाएं.
  • कंप्लायंस पोर्टल खोलें.
  • रिपोर्ट्स ऑप्शन  पर क्लिक करें.
  • फॉरेन एसेट्स इन्फॉर्मेशन विकल्प चुनें.
  • संबंधित साल का चयन करके PDF रिपोर्ट डाउनलोड करें.

इसके बाद आप अपनी विदेशी संपत्ति और आय से जुड़ी जानकारी देख सकते हैं.

टैक्स रिटर्न भरते समय रखें ध्यान

CBDT का कहना है कि AIS में दिखाई गई जानकारी विदेशों से मिली रिपोर्ट के आधार पर होती है. ऐसे में इसे टैक्सपेयर्स की पूरी विदेशी संपत्ति का रिकॉर्ड नहीं माना जाएगा. हालांकि, अगर आपके पास विदेश में संपत्ति या आय है, तो आपको ITR में शेड्यूल FA और शेड्यूल FSI में पूरी और सही जानकारी देनी होगी, भले ही वह AIS में दिखाई दे या नहीं.

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