ट्रेन से बेडशीट या कंबल किया चोरी तो सीधे जेल जाएंगे आप, जानें क्या है रेलवे प्रॉपर्टी एक्ट
भारतीय रेलवे यात्रियों को तमाम तरह की सुविधाएं मुहैया कराती है, लेकिन यात्रा के दौरान लोग कंबल, बेडशीट और तकिया ही चुरा लेते हैं. चलिए आपको बताते हैं कि यह कितना बड़ा अपराध है.

रेलवे में आप जिस कैटेगरी का टिकट बुक करते हैं उसी हिसाब से रेलवे आपको सुविधा उपलब्ध कराता है. जैसे कि अगर आप कम खर्च में यात्रा करना चाहते हैं तो आप चालू टिकट यानी कि जनरल कैटेगरी से यात्रा कर सकते हैं. इस कोच में यात्रियों को बैठकर सफर करने की जगह रेलवे आपको उपलब्ध कराती है. अगर अगर आप कुछ ज्यादा किराया देते हैं तो आप स्लीपर क्लास की सेवा ले सकते हैं, जिसमें रेलवे आपको पैर फैलाकर सोने की सुविधा देती है.
अगर आप थोड़ा और खर्च करते हैं तो आप थर्ड एसी में सफर कर सकते हैं. इस क्लास में आपको सोने के साथ-साथ एसी की सुविधा मिलती है. इसमें आपको कंबल, बेडशीट और तकिया मिलता है ताकि आप अपनी यात्रा आराम से कर सके. हालांकि, रेलवे की इस सुविधा का कई लोग गलत फायदा उठा लेते हैं और कंबल, तकिया या बेडशीट चोरी करके घर ले आते हैं. चलिए, आपको बताते हैं कि यह कितना बड़ा अपराध है और आपको कितनी सजा हो सकती है.
कितने कंबल, बेडशीट और तकिए होते हैं चोरी
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, साल 2018 में भारतीय रेलवे के अंदर कंबल, बेडशीट और तकिए की चोरी को लेकर एक रिपोर्ट आई थी, जिसमें बताया गया था कि रेलवे से 2 लाख तौलिया, 81 हजार बेडशीट और 7 हजार कंबल चोरी किए गए थे. रेलवे ने इस तरह की चोरी को रोकने के लिए जुर्माना और सजा दोनों का प्रावधान किया है. रेलवे प्रॉपर्टी एक्ट 1996 के अनुसार, अगर आप पहली बार इस तरह का चोरी करते हुए पकड़े गए तो आपको 1 साल का जेल की सजा और 1 हजार रुपया जुर्माना भरना पड़ सकता है, लेकिन अगर आप इस तरह के कृत्य को बार-बार करते हैं तो आपके ऊपर 5 साल की जेल के साथ बढ़ा हुआ जुर्माना लगाया जाएगा.
रेलवे को होता है लाखों में नुकसान
हर साल कंबल, बेडशीट और तकिए की चोरी से रेलवे को लाखों रुपये का नुकसान होता है. साल 2017-18 में हुए लाखों कंबल, बेडशीट और तकिए की चोरी से रेलवे को करोड़ों में नुकसान हुआ था.
इसे भी पढ़ें- उत्तर प्रदेश में हुए इतने हजार एनकाउंटर, जानें इसे लेकर क्या कहता है कानून
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL























