हम डेली लाइफ में जो खाना खाते हैं, वो सिर्फ पेट भरने या टेस्ट के लिए नहीं होता, बल्कि हमारी सेहत और सुरक्षा से भी जुड़ा होता है. लेकिन कई बार आप बाजार से दूध, घी, मावा या कोई और फूड प्रोडक्ट ले आते हैं और बाद में पता चले कि वह मिलावटी था, या उसकी एक्सपायरी डेट गायब थी, या वह खाने लायक ही नहीं था. ऐसे में भारत में फूड क्वालिटी की जिम्मेदारी FSSAI (फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया) के पास है. यह संस्था यह तय करती है कि जो खाना बाजार में बिक रहा है, वह साफ, सुरक्षित और नियमों के अनुसार है या नहीं, लेकिन फिर भी कई बार हम बाजार या ऑनलाइन से ऐसा खाना खरीद लेते हैं जो नकली, सड़ा-गला या मिलावटी होता है. ऐसे में जरूरी है कि आप जागरूक बनें और अपने कानूनी अधिकारों को जानें. तो चलिए हम आपको बताते हैं कि अगर बाजार से नकली और मिलावटी फूड ले आए , तो आप कहां और कैसे शिकायत कर सकते हैं.
मिलावट या खराब खाना मिले तो क्या करें?
अगर किसी होटल, ढाबे, दुकान या ऑनलाइन ऑर्डर से आपको ऐसा खाना मिला है जो खराब स्मेल कर रहा है, सड़ा-गला है, उसमें मिलावट है, एक्सपायरी डेट नहीं है या खाने से आपको फूड पॉइजनिंग हो गई है. तो आप शिकायत कर सकते हैं. भारत में खाने-पीने की चीजों की सुरक्षा के लिए FSSAI एक्ट 2006 बनाया गया है. इसके तहत कोई भी दुकान या कंपनी मिलावटी, खराब या गलत लेबल वाले फूड प्रोडक्ट नहीं बेच सकती. अगर कोई ऐसा करता है तो ग्राहक FSSAI, कंज्यूमर फोरम, या फूड सेफ्टी ऑफिसर के पास जाकर शिकायत कर सकता है. जिसके बाद कंपनी या दुकानदार पर जुर्माना, लाइसेंस रद्द या केस दर्ज हो सकता है.
खराब फूड की शिकायत कैसे और कहां करें?
1. FSSAI के जरिए शिकायत - FSSAI भारत की मुख्य संस्था है जो खाने की क्वालिटी पर नजर रखती है. अगर आपको खराब, सड़ा-गला या मिलावटी खाना मिलता है तो इसकी शिकायत सीधे यहां कर सकते हैं. आप शिकायत करने के लिए इसके टोल फ्री नंबर 1800-11-2100 पर कॉल करें, वेबसाइट www.fssai.gov.in पर जाकर शिकायत फॉर्म भरें, मोबाइल एप Food Safety Connect ऐप डाउनलोड करें, यहां आप फोटो, शिकायत और FSSAI नंबर सब कुछ भेज सकते हैं, इसके अलावा ईमेल पर शिकायत सीधे भेज सकते हैं.
2. नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन (NCH) - कस्टर्मस के अधिकारों की रक्षा के लिए NCH भी एक प्लेटफार्म है. यहां खाने से जुड़ी कोई भी शिकायत दर्ज की जा सकती है. आप शिकायत करने के लिए इसके टोल फ्री नंबर 1800-11-4000 या 14404 पर कॉल करें या वेबसाइट, consumerhelpline.gov.in पर जाकर रजिस्टर करें और ऑनलाइन शिकायत दर्ज करें.
3. डिस्ट्रिक्ट फूड सेफ्टी ऑफिसर से मिलें - अपने जिले के फूड सेफ्टी ऑफिसर से सीधे मिल सकते हैं. जो सामान खराब या मिलावटी लगा हो, उसकी तस्वीरें, पैकिंग, और बिल साथ लेकर जाएं. ऑफिसर जांच करेंगे और जरूरी हो तो सैंपल ले जाकर लैब में टेस्ट कराएंगे. इसके बाद दुकानदार या कंपनी पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है.
यह भी पढ़ें: समय पर ITR फाइल करने के एक नहीं चार-चार हैं फायदे, जानते हैं आप?