ATM Notes Exchange Rules: एटीएम से पैसे निकालते समय भरोसा यही होता है कि नोट बिल्कुल ठीक हालत में मिलेंगे. लेकिन कई बार मशीन से फटा-कटा या खराब नोट भी निकल आता है. ऐसे में लोग घबरा जाते हैं या सोचते हैं कि अब इन नोटों का क्या किया जाए. लेकिन अगर आप एटीएम से कैश निकालते हैं. अगर नोट फटे हुए निकल जाते हैं. 

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तो ऐसे में आपको एक छोटी सी प्रोसेस पूरी करनी होती है. इसके लिए सबसे जरूरी है कि नोट को सेफ रखें और जिस बैंक के एटीएम से वह निकला है. उसी बैंक में जाकर शिकायत दर्ज करें. चलिए आपको बातते हैं कैसै आप एटीएम से निकले फटे नोट निकले तो कैसे आप उन्हें चेंज करवा सकते हैं.  

एटीएम से निकले फटे नोट को बैंक में कैसे बदलें?

अगर आप ने एटीएम से कैंश निकाला है. तो उसके लिए कुछ नियम तय होते हैं. आपको बता दें हर खराब नोट बैंक की जिम्मेदारी होता है. इसलिए उसी बैंक की ब्रांच में जाकर शिकायत करना सही तरीका है. बैंक के काउंटर पर अपना फटा नोट दिखाएं और बताएं कि यह एटीएम से निकला है. अगर आपके पास ट्रांजैक्शन रिसीट है. तो उसे साथ ले जाएं. कई बैंक बिना रिसीट भी नोट बदल देते हैं. क्योंकि उनके सिस्टम में आपका ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होता है.

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बैंक कर्मचारी नोट की स्थिति देखकर तुरंत उसे बदल सकते हैं. फटा, कटा या गंदा नोट हो सभी पर नियम लागू होते हैं. बस इतना जरूरी है कि नोट असली होना चाहिए और नंबर साफ पढ़ा जाए. बैंक इसकी पुष्टि कर लेता है और फिर उसी वैल्यू का नया नोट आपको दे दिया जाता है. अगर बैंक उसी समय नोट ना बदल पाए तो वह रिटन कंप्लेंट दर्ज कर आपको रसीद देंगे और कुछ दिन में नोट का एक्सचेंज कर दिया जाता है.

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मोबाइल से भी कर सकते हैं शिकायत

अगर आपके पास बैंक ब्रांच जाने का समय नहीं है. तो शिकायत ऑनलाइन भी की जा सकती है. जिस बैंक के एटीएम से फटा नोट निकला है. उसकी वेबसाइट या मोबाइल ऐप में जाकर एटीएम रिलेटेड कंप्लेंट का ऑप्शन सिलेक्ट. वहां ट्रांजैक्शन की डेट, टाइम, जगह और निकली हुई रकम दर्ज करें.

आप चाहें तो फटे नोट की फोटो भी अपलोड कर सकते हैं. शिकायत दर्ज होते ही बैंक आपकी रिक्वेस्ट प्रोसेस करता है. आरबीआई के नियमों के मुताबिक ग्राहक को एटीएम से मिले खराब नोट के बदले पूरी रकम मिलनी चाहिए. इसलिए घबराने की जरूरत नहीं. 

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