मौजूदा समय में ज्यादातर लोग सोसायटी में बने फ्लैट या मकान खरीदना पसंद करते हैं. घर ढूंढने की परेशानी से बचने के लिए लोग अक्सर बिल्डर की मदद लेते हैं, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि बिल्डर घर के तय कीमत से ज्यादा पैसे मांगने लगते हैं. कई बार वे इसे क्लब मेंबरशिप, पार्किंग चार्ज, पावर बैकअप या एक्सटर्नल डेवलपमेंट का नाम देखकर खरीदारों से वसूलते हैं. यही नहीं कई बिल्डर घर की कीमत सर्कल रेट से ज्यादा बताकर ग्राहक को गुमराह करने की कोशिश करते हैं. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताएंगे कि अगर बिल्डर सर्कल रेट से ज्यादा घर का पैसा मांगते हैं तो आप उसके लिए कहां शिकायत कर सकते हैं... खरीदारों के लिए बना है RERA एक्ट खरीदारों को सुरक्षा देने के लिए सरकार ने 2016 में रियल एस्टेट एक्ट लागू किया. इस कानून के तहत बिल्डर मनमाने तरीके से एक्स्ट्रा चार्ज नहीं ले सकते हैं. RERA एक्ट के अनुसार, मकान की तय कीमत में सभी चार्ज शामिल होने चाहिए. वहीं अगर बिल्डर खरीदार से सर्कल रेट से ज्यादा रकम मांगता है या अनावश्यक शुल्क वसूलता है तो खरीदार सीधे RERA में शिकायत दर्ज कर सकते हैं. कहां और कैसे करें शिकायत
अगर आप से भी बिल्डर ज्यादा पैसा वसूलने की कोशिश कर करता है तो इसके लिए आप रेरा में शिकायत दर्ज कर सकते हैं. रेरा में शिकायत दर्ज करने के लिए खरीदार को अपने राज्य की रेरा वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन शिकायत करनी होगी. इसके लिए खरीदार को शिकायत फॉर्म भरना होगा और जरूरी दस्तावेज जैसे एग्रीमेंट कॉपी, पेमेंट रसीद और एक्स्ट्रा डिमांड लेटर अपलोड करना होगा. शिकायत दर्ज करने के लिए खरीदार को मामूली शुल्क भी जमा करना पड़ता है और यह प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होती है. शिकायत के बाद क्या होती है कार्रवाई
शिकायत मिलने के बाद रेरा सबसे पहले यह देखता है कि मामला उसके अधिकार क्षेत्र में आते है या नहीं. इसके बाद बिल्डर को नोटिस भेजा जाता है. जांच में अगर यह साबित हो जाता है कि बिल्डर में अवैध रूप से पैसा वसूला है तो रेरा उसके खिलाफ आदेश जारी करता है. सरकार नियमों के अनुसार, रेरा के पास बिल्डर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का अधिकार है. वह खरीदार से वसूले गए एक्स्ट्रा पैसे की वापसी का आदेश दे सकता है, इसके अलावा बिल्डर पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है. कई मामलों में प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाता है और बिल्डर को जेल भी हो सकती है. वहीं इस एक्ट का सबसे ज्यादा फायदा नया घर खरीदने वालों को मिलेगा. इसके अलावा रेरा की खास बात यह है कि शिकायत का निपटारा आमतौर पर 60 दिनों के अंदर किया जाता है.