बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अब कटेगा ₹10000 का चालान, PUC पर आज से नया नियम लागू
RTO के आंकड़ों से पता चलता है कि लखनऊ में नियमों का पालन कम हो रहा है, खासकर पुराने निजी वाहनों के मामले में. अब तक केवल 6.72 लाख (लगभग 32.80%) वाहनों में ही HSRP लगवाया गया है.

HSPR PUC New Rule: अगर आपके पास बाइक या कार है और आप उत्तर प्रदेश से हैं तो यह खबर आपके लिए है. बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (HSRP) के अब दस हजार रुपए का चालान कटेगा. यह नियम आज से लागू हो गया है और इसे सख्ती से लागू किया जाएगा. इतना ही नहीं बिना एचएसआरपी के बिना वाहनों को 'पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल' यानी PUC सर्टिफिकेट भी नहीं दिया जाएगा.
बड़ी बात यह है कि ये नियम उन वाहनों पर लागू हुआ है, जिन्हें एक अप्रैल 2019 से पहले खरीदा गया था. सरकारी अधिकारियों ने बताया कि PUC सर्टिफिकेट न देने का मतलब है कि ऐसे वाहनों को कानूनी तौर पर सड़क पर चलाने की इजाजत नहीं होगी. इससे पहले HSRP न लगवाने पर ₹5000 का जुर्माना लगाया जाता था, लेकिन अब PUC सर्टिफिकेट पर भी रोक लगने से नियम तोड़ने वालों पर आर्थिक बोझ और बढ़ गया है.
राजधानी लखनऊ में स्थिति गंभीर
एचटी की खबर के मुताबिक, लखनऊ के क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (RTO) के डेटा से मिली जानकारी से पता चला है कि राजधानी लखनऊ में नियमों का पालन कम हो रहा है. पुराने प्राइवेट वाहनों में. 31 मार्च 2019 तक रजिस्टर्ड 20.50 लाख प्राइवेट वाहनों में से अब तक सिर्फ़ 6.72 लाख (लगभग 32.80%) वाहनों में ही एचएसआरपी लगाई गई है.
अधिकारियों ने क्या बताया?
इसी तारीख से पहले रजिस्टर्ड कमर्शियल वाहनों में से 90 हजार 375 वाहनों में से 35 हजार 820 (या 39.63%) वाहनों में एचएसआरपी लगाई गई है, जो प्राइवेट वाहनों की तुलना में नियमों के पालन के मामले में थोड़ी बेहतर स्थिति दिखाता है. अधिकारियों का कहना है कि 31 मार्च 2019 तक रजिस्टर्ड सभी वाहनों में अधिकृत एचएसआरपी लगवाना जरूरी है, जबकि एक अप्रैल 2019 के बाद रजिस्टर्ड वाहनों में पहले से लगी हुई प्लेटें होना ज़रूरी है.
Source: IOCL

























