दिवाली से पहले कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है. दरअसल ईपीएफओ ने अपने 7 करोड़ से ज्यादा सदस्यों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है. सोमवार को हुई सेंट्रल बोर्ड ट्रस्टीज की बैठक में पीएफ निकासी के नियमों को आसान बनाने और कई नई शर्तें लागू करने के फैसले लिए गए. श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में लिए गए फैसलों से अब कर्मचारी अपने पीएफ पैसे पर ज्यादा कंट्रोल पा सकेंगे. ऐसे में चलिए अब आपको बताते हैं कि एक बार में ईपीएफओ से 100 प्रतिशत पैसा कैसे निकाल पाएंगे. 

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अब ईपीएफओ से 100 प्रतिशत पैसा निकालना संभव 

ईपीएफओ बोर्ड ने भविष्य निधि से आंशिक निकासी के प्रावधानों को सरल और बना दिया है. अब सदस्य अपने खाते में जमा पैसे कर्मचारी और नियोक्ता दोनों के फंड में से 100 प्रतिशत तक की निकासी कर सकेंगे. इससे पहले आंशिक निकासी के लिए 13 अलग-अलग नियम थे. जिन्हें अब तीन श्रेणियां में बांट दिया गया है. 

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जरूरी जरूरतें: बीमारी, शिक्षा और शादी जैसी जरूरी जरूरतों में अब ईपीएफओ से 100 प्रतिशत पैसा निकाल सकेंगे .

आवास संबंधी जरूरतें: अब घर खरीदने, घर बनाने या मरम्मत के कामों में भी ईपीएफओ से कर्मचारी 100 प्रत‍िशत पैसा निकाल सकेंगे. 

विशेष परिस्थितियां: प्राकृतिक आपदा, लॉकडाउन या महामारी जैसी स्थितियों में भी कर्मचारी ईपीएफओ से 100 प्रतिशत पैसा निकाल सकेंगे. वहीं विशेष परिस्थितियों में सदस्य को पैसे निकालने के लिए अलग से कारण बताने की जरूरत नहीं होगी. 

पैसे निकालने की सीमा और सेवा अवधि में भी राहत 

ईपीएफओ ने अब पढ़ाई और शादी के लिए पैसे निकालने की सीमा को बढ़ाकर 10 गुना और 5 गुना कर दिया है. पहले कुल मिलाकर केवल तीन बार ही आंशिक रूप से पैसे निकालने की अनुमति थी. साथ ही सभी प्रकार की निकासी के लिए न्यूनतम सेवा अवधि अब सिर्फ 12 महीने कर दी गई है. इसके अलावा ईपीएफओ ने एक नया नियम भी लागू किया है. जिसके तहत अब खाते में जमा राशि का कम से कम 25 प्रतिशत हिस्सा ईपीएफओ के पास रहेगा. इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सदस्य को 8.25 प्रतिशत की ऊंची ब्याज दर और रिटायरमेंट तक बचत का लाभ मिल सके. 

अब डॉक्यूमेंट के झंझट से भी मुक्ति 

ईपीएफओ की नई व्यवस्था में निकासी प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल कर दी गई है. ऐसे में अब किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंट को जमा करने की जरूरत नहीं होगी और पैसा निकालने के लिए सभी काम ऑनलाइन रूप से निपटा सकेंगे. इसके अलावा ईपीएफ और पेंशन की अंतिम निकासी के लिए भी समय सीमा में बदलाव किया गया है. अब ईपीएफ की अंतिम निकासी अब 2 महीने से बढ़ाकर 12 महीने कर दी गई है. और अंतिम पेंशन निकासी की अवधि को 2 महीने से बढ़ाकर 36 महीने करने का भी निर्णय लिया गया है.

EPFO से कैसे निकाले 100 पर्सेंट पैसा?

1. पीएफ खाते से पैसा निकालने के लिए आपको ईपीएफओ की वेबसाइट https://unifiedportalmem.epfindia.gov.in/memberinterface पर जाना होगा.2. इसके बाद यूएएन नंबर और पासवर्ड डालकर लॉगिन करना होगा.3. अब ऑनलाइन सर्विस में जाकर क्लेम का ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा.4. इसके बाद बैंक अकाउंट नंबर के लास्ट के चार डिजिट डालकर और सर्टिफिकेट साइन करके Proceed to Online Claim पर क्लिक करना होगा.5. अब आपको जितना पैसा निकालना है, वह नंबर दर्ज करना होगा.6. एड्रेस वेरिफिकेशन और ओटीपी डालने के बाद क्लेम सबमिट करना होगा.7. क्लेम सबमिट होने के बाद पैसे आपके खाते में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे.

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