PAN Aadhaar Link Penalty: एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम बनाने के लिए सरकारों की तरफ से तमाम तरह के कदम उठाए जाते हैं. बैंकिंग और इससे जुड़े कई फर्जीवाड़ों से निपटने के लिए सरकार की तरफ से पैन और आधार कार्ड को लिंक कराने का नियम बनाया गया. इसके लिए लोगों से कहा गया कि वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर जाकर पैन को आधार से लिंक करा सकते हैं, पहले ये सुविधा मुफ्त थी लेकिन बाद में इसके लिए फीस वसूली जाने लगी. कई बार डेडलाइन बढ़ाई गई और अब ये सभी डेडलाइन खत्म भी हो चुकी हैं. ऐसे में लोगों के मन में सवाल है कि अब कैसे पैन को आधार से लिंक कराया जा सकता है. 


पैन-आधार लिंकिंग क्यों है जरूरी?
अब सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि पैन को आधार से लिंक करना इतना जरूरी क्यों है और सरकार ने इसे क्यों जरूरी बनाया. दरअसल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से सरकार को बताया गया कि एक ही पैन कई लोगों के नाम से जारी किया गया है, जबकि एक व्यक्ति का एक पैन नंबर होता है. इसी डुप्लीकेसी से बचने के लिए पैन और आधार को लिंक कराया गया. 


क्या थी आखिरी डेडलाइन?
केंद्र सरकार की तरफ से आधार और पैन को लिंक कराने की एक नहीं बल्कि कई डेडलाइन दी गईं, जिसके बाद आखिरी डेडलाइन 30 जून 2023 की तय की गई. इसमें जुर्माने के साथ आप आधार और पैन को लिंक करा सकते थे. हालांकि इसके बाद भी कई लोगों ने ये काम नहीं किया. इसके बाद उन लोगों को बैंकिंग समेत तमाम चीजों के इस्तेमाल में दिक्कत हो रही है. साथ ही सरकार योजनाओं का लाभ मिलने में भी परेशानी हो रही है. 


अब कैसे लिंक कराएं पैन और आधार?
जिसने भी तय डेडलाइन तक अपना आधार और पैन लिंक नहीं किया, उन सभी के पैन कार्ड को डिएक्टिवेट कर दिया गया है. अब उन्हें वित्तीय सेवाओं में परेशानी होगी, साथ ही इनकम टैक्स से जुड़े कोई काम वो लोग नहीं कर पाएंगे. अगर आप भी इस लिस्ट में शामिल हैं तो आप अब भी पैन को आधार से लिंक करा सकते हैं. इसके लिए एक हजार रुपये की पैनल्टी चुकानी होगी. आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाकर आधार से पैन को लिंक कर सकते हैं. इसके बाद आपका पैन एक्टिवेट किया जाएगा और आप वित्तीय लेनदेन कर पाएंगे.