दिल्ली सरकार समय-समय पर गरीब, जरूरतमंद और कमजोर वर्ग की महिलाओं के लिए कई मददगार योजनाएं चलाती है. इन्हीं में से एक दिल्ली विधवा पेंशन योजना है जिसे Distress Women Pension Scheme भी कहा जाता है. इस योजना का मकसद ऐसी महिलाओं को आर्थिक मदद देना है जो अपने पति को खो चुकी हैं यानी विधवा है, तलाकशुदा हैं, बेसहारा हैं, या जिनके पति ने उन्हें छोड़ दिया है और उनकी इनकम का कोई जरिया नहीं है. इस पेंशन से महिलाएं अपने डेली खर्च, दवाइयों, जरूरी जरूरतों को पूरा कर सकती हैं और थोड़ा इंडिपेंडेंट बन सकती हैं. जानते हैं​ कि दिल्ली में विधवा पेंशन कैसे मिलती है? कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए और कैसे अप्लाई करना होता है?

दिल्ली विधवा पेंशन योजना क्या है?

दिल्ली विधवा पेंशन योजना 18 साल या उससे ज्यादा उम्र की उन महिलाओं के लिए है जो विधवा है, जो तलाकशुदा हैं, जिनके पति ने उन्हें छोड़ दिया है या वे अलग हो चुकी हैं, जो अनाथ या बेसहारा हैं. इन सभी महिलाओं को हर महीने सरकार की तरफ से 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता सीधे बैंक खाते में भेजी जाती है. वहीं इस योजना का फायदा लेने उठाने के​ लिए  पिछले 5 साल से दिल्ली के निवासी होना जरूरी है. इसके अलावा महिला की साल भर की कुल कमाई 1,00,000 से कम होनी चाहिए, साथ ही कोई और सरकारी पेंशन नहीं मिलनी चाहिए, महिला ने दोबारा शादी नहीं की हो और बैंक खाता एक्टिव होना चाहिए.

किन डॉक्युमेंट्स की जरूरत होती है?

दिल्ली विधवा पेंशन योजना के लिए आधार कार्ड, उम्र का प्रमाण जैसे बर्थ सर्टिफिकेट, वोटर ID, 10वीं की मार्कशीट, पति का डेथ सर्टिफिकेट या तलाक और अलग होने के ​डॉक्यूमेंट्स, दिल्ली में 5 साल से रहने का प्रमाण जैसे राशन कार्ड, बिजली,पानी, गैस का बिल, बैंक पासबुक, इसके साथ ही बैंक पासबुक आधार से लिंक सेविंग अकाउंट होना चाहिए, जिसमें पिछले एक साल की एंट्री हो. पासपोर्ट साइज फोटो और इनकम का Self Declaration फॉर्म होना चाहिए.

विधवा पेंशन के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

1.  पहले पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराएं: e-District Delhi पोर्टल पर जाएं, Citizen Corner में जाकर New User Registration पर क्लिक करें, आधार नंबर दर्ज करें और बाकी सभी जरूरी जानकारी भरें, रजिस्ट्रेशन पूरा होने के बाद मोबाइल नंबर पर User ID और Password आएगा.

2. अब ऑनलाइन आवेदन करें: इसमें फिर से पोर्टल पर लॉग इन करें, Apply for Service में जाएं, Women & Child Development Department चुनें, Delhi Pension Scheme to Women in Distress के आगे Apply पर क्लिक करें, फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी भरें और डॉक्युमेंट्स अपलोड करें, आवेदन सबमिट करने के बाद Acknowledgement Receipt मिलेगी , उसका प्रिंट या PDF सेव कर लें.

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