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क्या पैदा होते ही बच्चे का बन सकता है पासपोर्ट, नवजात कैसे करते हैं फ्लाइट का सफर?

कविता गाडरी   |  08 Oct 2025 11:29 AM (IST)

भारत में बच्चे पैदा होते ही उनका पासपोर्ट बनवाया जा सकता है. बच्चों का पासपोर्ट ऑनलाइन या ऑफलाइन तरीके से बनाया जा सकता है. ऑनलाइन तरीके से passportindia.gov.in इस वेबसाइट से आवेदन कर सकते हैं.

क्या पैदा होते ही बच्चे का बन सकता है पासपोर्ट, नवजात कैसे करते हैं फ्लाइट का सफर?

नवजात पासपोर्ट प्रक्रिया

जब भी कोई परिवार अपने बच्चों के साथ इंटरनेशनल ट्रिप का प्लान बनाता है, तो सबसे पहले बच्चों के लिए पासपोर्ट तैयार करवाने की बात दिमाग में आती है. वहीं भारत में अब बच्चों का पासपोर्ट बनवाना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है. अब पेरेंट्स ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से बच्चों के पासपोर्ट के लिए एप्लीकेशन जमा कर सकते हैं. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि क्या बच्चे पैदा होते ही पासपोर्ट बन सकता है और नवजात बच्चे फ्लाइट में कैसे सफर करते हैं. भारत में बन जाता है नवजात बच्चे का पासपोर्ट भारत में बच्चे पैदा होते ही उनका पासपोर्ट बनवाया जा सकता है. नवजात बच्चों का पासपोर्ट ऑनलाइन या ऑफलाइन तरीके से बनाया जा सकता है. बच्चों के पासपोर्ट के लिए पेरेंट्स passportindia.gov.in की वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. रजिस्ट्रेशन करने के बाद बच्चे से जुड़ी सारी जानकारी भरकर और डॉक्यूमेंट अपलोड करके ऑनलाइन फीस जमा की जा सकती है. इसके बाद किसी नजदीकी पासपोर्ट सेवा केंद्र या रीजनल पासपोर्ट ऑफिस पर अपॉइंटमेंट शेड्यूल करके आप अपॉइंटमेंट वाले दिन डॉक्यूमेंट और बच्चे के साथ वेरिफिकेशन के लिए जा सकते हैं.

ऑफलाइन प्रक्रिया में पासपोर्ट बनवाने के लिए आपको सबसे पहले फॉर्म डाउनलोड करना होता है। इसके बाद फॉर्म को भरकर बच्चे की पासपोर्ट साइज फोटो अटैच करनी होती है। फोटो अटैच करके सभी डाक्यूमेंट्स के साथ इस फॉर्म को पासपोर्ट सेवा केंद्र में जमा करना होता है. इसके बाद वहां आपकी वेरिफिकेशन के लिए अपॉइंटमेंट तय होती है. 

बच्चों के पासपोर्ट के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट भारत में नवजात बच्चों के पासपोर्ट के लिए जन्म प्रमाण पत्र, पेरेंट्स के पासपोर्ट की कॉपी, बच्चों की पासपोर्ट साइज फोटो, पेरेंट्स सिग्नेचर वाला एफिडेविट, पेरेंट्स का एड्रेस प्रूफ और पेरेंट्स का मैरिज सर्टिफिकेट जरूरी होता है. इसके अलावा भारत में बच्चों के पासपोर्ट की वैधता आमतौर पर 5 वर्ष होती है. यह वैधता 15 साल से छोटे बच्चों के पासपोर्ट की होती है. वहीं भारत में बच्चों का पासपोर्ट बनवाने के लिए नॉर्मल पासपोर्ट प्रोसेस में एक से दो सप्ताह और तत्काल प्रोसेस में तीन से चार दिन का समय लग सकता है. नवजात कैसे करते हैं फ्लाइट में सफर भारत में माता-पिता अपने छोटे बच्चों के साथ फ्लाइट में सफर कर सकते हैं. हालांकि कुछ फ्लाइट्स में नवजात बच्चों को लेकर नियम बने हुए होते हैं. वहीं 0 से 2 साल के बच्चे पेरेंट्स के गोद में बैठकर फ्लाइट में सफर कर सकते हैं . इनके लिए इन्फेंट टिकट लेना अनिवार्य होता है. वहीं 2 से 12 साल के बच्चों के लिए फ्लाइट में अलग सीट और बच्चों का टिकट जरूरी होता है, जो एक नॉर्मल व्यक्ति के टिकट की प्राइस पर ही मिलता है.

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Published at: 08 Oct 2025 11:29 AM (IST)
Tags:baby passport Indiapassport processchild passport rules
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