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बैंक में पैसा जमा कराकर भूल गए दादा, अब उसे कैसे निकाल सकता है पोता?

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कविता गाडरी   |  20 Nov 2025 09:02 AM (IST)

भारतीय रिजर्व बैंक ने ऐसे सभी इनएक्टिव और अनक्लेम्ड बैंक खातों के पैसों को वापस पाने की प्रक्रिया आसान कर दी है. अब परिवार का कोई भी सदस्य जरूरी डॉक्यूमेंट्स के साथ पैसे को आसानी से क्लेम कर सकता है.

कैसे क्लेम कर सकते हैं बैंक के डेड अकाउंट में पड़ा पैसा?

अगर आपके दादा-दादी, माता-पिता या परिवार के किसी सदस्य ने सालों पहले कोई बैंक अकाउंट खोला था और बाद में उसका उपयोग करना बंद कर दिया तो अब आपके लिए अच्छी खबर है. अब भारतीय रिजर्व बैंक ने ऐसे सभी इनएक्टिव और अनक्लेम्ड बैंक खातों के पैसों को वापस पाने की प्रक्रिया आसान कर दी है. अब परिवार का कोई भी सदस्य जरूरी डॉक्यूमेंट्स के साथ पैसे को आसानी से क्लेम कर सकता है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि अगर आपके दादा भी बैंक में पैसे जमा कराकर भूल गए थे तो आप उस पैसे को कैसे क्लेम सकते हैं.

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देश भर के बैंकों में पड़े हैं करोड़ों के भूले हुए पैसे

आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार देश के बैंकों में करोड़ों रुपये ऐसे हैं जिन पर सालों से किसी ने दावा नहीं किया है. कई बार लोग नौकरी बदलने पर खाता बदलना भूल जाते हैं तो कई बार किसी परिवार वालों की मौत के बाद परिवार को जानकारी ही नहीं होती है कि उनका कोई अकाउंट था. अगर कोई बैंक अकाउंट 10 साल तक इनएक्टिव रहता है तो बैंक उस रकम को आरबीआई के डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड में भेज देता है. लेकिन यह पैसा आपका ही रहता है और इसे कभी भी क्लेम किया जा सकता है. वहीं इस तरह से पड़े पैसों को लेकर रिजर्व बैंक ने साफ किया है कि इन पैसों को वापस पाने पर कोई समय सीमा नहीं है. साथ ही क्लेम करने की प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल और आसान कर दी गई है. इसके बाद आप अब तीन आसान स्टेप्स में अपने दादा के जमा कराएं पैसे बैंक से निकाल सकते हैं.

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  • पहला स्टेप- बैंक खाते से आप अनक्लेम्ड पैसा निकालने के लिए सबसे पहले आरबीआई की वेबसाइट पर जाकर सर्च करें कि कोई पुराना अकाउंट आपके नाम या परिवार के किसी सदस्य के नाम से जुड़ा है या नहीं. इससे आपको यह भी पता चल जाएगा कि पैसा किस बैंक में पड़ा है और खाता कितने समय से इनएक्टिव है.
  • दूसरा स्टेप- आरबीआई के अनुसार अनक्लेम्ड पैसा पाने के लिए आपका अकाउंट जिस बैंक के ब्रांच में है, आपको उसी बैंक में जाने की जरूरत नहीं है. अब आप अपनी पसंद के किसी भी बैंक शाखा में जाकर क्लेम फॉर्म भर सकते हैं.
  • तीसरा स्टेप- आरबीआई के नियमों के अनुसार बैंक आपकी तरफ से दिए गए डॉक्यूमेंट की पहले जांच करेगा और वेरिफिकेशन पूरा होते ही DEA फंड से पूरी राशि आपके खाते में ट्रांसफर कर दी जाती है. वहीं इस पर किसी भी तरह का चार्ज भी नहीं लिया जाता है.

अनक्लेम्ड पैसा निकालने के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट

अपने परिवारजनों का अनक्लेम्ड पैसा बैंक से निकालने के लिए केवाईसी डॉक्यूमेंट जरूरी है. इसके लिए आपको आधार कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस और नरेगा कार्ड में से किसी डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है. वहीं अगर पोता या कोई वारिस क्लेम करता है तो आपको एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट जैसे डेथ सर्टिफिकेट, संबंध प्रमाण पत्र और लीगल हेर्शिप सर्टिफिकेट दिखाना भी जरूरी होता है.

आरबीआई का यह कदम क्यों है खास?

आरबीआई ने अक्टूबर से दिसंबर 2025 तक सभी जिलों में अनक्लेम्ड एसेट्स अवेयरनेस कैंप शुरू किए हैं. इन कैंपों में अधिकारी सीधे मौके पर लोगों की मदद करते हैं और क्लेम प्रक्रिया शुरू कराते हैं. वहीं इस पहल को लोगों का हक वापस दिलाने और सिस्टम को पारदर्शी बनाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है. 

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Published at: 20 Nov 2025 09:02 AM (IST)
Tags: Inactive Account RBI Rules unclaimed bank money DEA fund
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