दिल्ली में लंबित ट्रैफिक चालान से परेशान लोगों के लिए 14 फरवरी 2026 को विशेष लोक अदालत आयोजित की जा रही है. यह राष्ट्रीय लोक अदालत सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक राजधानी के सात कोर्ट कॉम्प्लेक्स पटियाला हाउस, कड़कड़डूमा, तीस हजारी, साकेत, रोहिणी, द्वारका और राउज एवेन्यू में लगेगी. इस दौरान लोग अपने पुराने चालान और नोटिस का निपटारा कम जुर्माने में कर सकते हैं. इस विशेष लोक अदालत का आयोजन दिल्ली ट्रैफिक पुलिस और दिल्ली स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी मिलकर कर रहे हैं. लेकिन इसमें शामिल होने के लिए पहले से ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी करना जरूरी है. ऐसे में चलिए अब आपको बताते हैं कि लोक अदालत के लिए बुकिंग कैसे होती है और अपॉइंटमेंट लेने का तरीका क्या है.

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कैसे करें बुकिंग या अपॉइंटमेंट?

लोक अदालत में जाने से पहले वाहन मालिकों को अपना लंबित चालान या नोटिस डाउनलोड करना होगा. इसके लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की ऑफिशल वेबसाइट https://traffic.delhipolice.gov.in/lokadalat पर जाना होगा या जारी किए गए कर कोड को स्कैन करना होगा. चालान डाउनलोड करने की सुविधा 9 फरवरी सुबह 10 बजे से शुरू हो चुकी है. वहीं ध्यान रहे कि रोजाना सिर्फ 50000 चालान ही डाउनलोड किए जा सकते हैं और कुल सीमा 2 लाख चलाने की तय की गई है. वहीं संख्या पूरी होते ही लिंक निष्क्रिय हो जाएगा.

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ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया

चालान डाउनलोड करने के बाद वेबसाइट पर दिए गए Online Lok Adalat Application ऑप्शन पर क्लिक करना होगा. वहां फॉर्म भरकर जरूरी जानकारी और डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे. आवेदन जमा करते ही रजिस्टर मोबाइल नंबर या ईमेल पर टोकन नंबर भेजा जाता है. यही टोकन लोक अदालत में एंट्री के लिए जरूरी होगा.

लोक अदालत में क्या लेकर जाएं?

कोर्ट परिसर में किसी तरह की प्रिंट सुविधा उपलब्ध नहीं होगी. इसलिए चालान या नोटिस का प्रिंटआउट साथ ले जाना अनिवार्य है. इसके अलावा वाहन से जुड़े सभी मूल दस्तावेज जैसे आरसी, ड्राइविंग लाइसेंस, इंश्योरेंस और पॉल्यूशन सर्टिफिकेट भी साथ रखने होंगे. वहीं ईमेल या एसएमएस से मिला टोकन नंबर भी दिखाना होगा.  ओवर स्पीडिंग, बिना हेलमेट या बिना सीट बेल्ट वाहन चलाना, रेड लाइट जंप, पीयूसी के बिना वाहन चलाना, गलत पार्किंग और ट्रैफिक सिग्नल उल्लंघन जैसे मामलों  के लंबित चालान इस लोक अदालत में निपटाए जा सकते हैं. कई मामलों में यहां चालान राशि में रहता भी मिल सकती है.

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