EPF Withdrawal TDS Rules: अगर आप नौकरी हैं तो आपका PF जरूर कटता होगा. ये EPFO आपके अपने ही भविष्य की सुरक्षा के लिए होता है. हालांकि, इसे आप अपनी जरूरत के समय में इस्तेमाल भी कर सकते हैं. दिक्कत तो तब आती है जब आप ईपीएफ को ट्रांसफर या विड्रॉ करना चाहते हैं तो टीडीएस कट जाता है. यहां हम आपको बता रहे हैं कि आप टीडीएस कटने से कैसे बचा सकते हैं और कैसे पूरा पैसा निकाल सकते हैं.

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कब कटेगा टीडीएस?1. अगर आपने किसी कंपनी में लगातार 5 साल का काम किया है और आपको अपने ईपीएफ अकाउंट से 50000 रुपये या उससे ज्यादा पैसे की जरूरत है और इसे निकालना है तो उस पर टीडीएस कटेगा.

2. अगर आपने कंपनी में अपना पैन नंबर जमा किया हुआ है तो 10 फीसदी की दर से टीडीएस काटा जाएगा. हालांकि, लगातार 5 साल काम करने के बाद ईपीएफ निकालने पर टीडीएस नहीं काटा जाता है. इसमें अलग-अलग कंपनियों में की गई नौकरी की अवधि भी जोड़ी जाती है, लेकिन इसके लिए ये भी जरूरी है कि आपने अपने पुराने PF खाते को नए खाते में ट्रांसफर करवाए.

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TDS कटने से कैसे बचाएं?अगर कोई कर्मचारी नौकरी बदलने के बाद अपनी पीएफ राशि निकालने की बजाय उसे नए नियोक्ता के खाते में ट्रांसफर कर देता है, तो उसकी सेवा अवधि लगातार मानी जाती है. इससे भविष्य में 5 साल का नियम पूरा करने में आसानी होती है और टीडीएस से बचा जा सकता है.

टीडीएस से छूट के लिए आजमाएं ये ट्रिक-जिन कर्मचारियों की कुल आय कर योग्य सीमा से कम है, वो फॉर्म 121 जमा कर टीडीएस कटने से बच सकते हैं. इसके अलावा कुछ जरूरी दस्तावेज भी जमा करने होंगे. इनमें घोषणा करने वाले व्यक्ति का पैन नंबर, भुगतान करने वाले का टीएएन नंबर, उम्र का प्रमाण, उस आय या निवेश की जानकारी जिस पर टीडीएस नहीं कटना चाहिए और ब्याज वाली योजनाओं के लिए बैंक खाते की जानकारी शामिल है. 

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