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ट्रेन में कितनी बोतल शराब ले जा सकते हैं, क्या है रेलवे के नियम?

ट्रेन एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट का माध्यम माना जाता है, जहां एक साथ बड़ी संख्या में हजारों लोग सफर करते हैं. इस वजह से यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए रेलवे ने शराब को लेकर सख्त नियम बनाए हैं.

भारत में हजारों लोग शराब का सेवन करते हैं. आंकड़ों के अनुसार देश का एक नागरिक औसतन साल में करीब 4.9 लीटर शराब पीता है. हालांकि शराब को लेकर भारत में कानून बहुत सख्त है, जैसे शराब पीकर गाड़ी चलाना या ऑफिस जाना कानूनन अपराध माना जाता है. इस तरह यात्रा के दौरान भी शराब ले जाने को लेकर लोगों के मन में अक्सर सवाल उठते हैं. खासतौर पर ट्रेन में सफर करने वाली यात्रियों के मन में यह सवाल रहता है कि क्या ट्रेन में सफर के दौरान शराब साथ ले जा सकते हैं. वहीं इसे लेकर क्या नियम बने हुए हैं. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि ट्रेन में कितनी बोतल शराब ले जा सकते हैं और इसे लेकर रेलवे के क्या नियम है.

क्या ट्रेन में ले जा सकते हैं शराब?

ट्रेन एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट का माध्यम माना जाता है, जहां एक साथ बड़ी संख्या में हजारों लोग सफर करते हैं. इस वजह से यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए रेलवे ने सख्त नियम बनाए हैं. वहीं इंडियन रेलवे एक्ट 1989 सीधे तौर पर शराब ले जाने पर पूरी तरह बैन नहीं लगता है, लेकिन यह नियम राज्यों के कानून से जुड़ा होता है. जिसका मतलब है की ट्रेन में शराब ले जाना तभी संभव है, जब आप ऐसे राज्य से यात्रा कर रहे हो जहां शराब पर प्रतिबंध न हो.

इन राज्यों में ट्रेन में शराब ले जाना पूरी तरह बैन

देश के कुछ राज्य ऐसे है, जहां शराबबंदी लागू है. इन राज्यों में गुजरात, बिहार, नागालैंड और लक्षद्वीप शामिल है. ऐसे में अगर आपकी ट्रेन इन राज्यों से गुजरती है या वहां जाती है और आपके पास शराब पाई जाती है तो आप कानूनी मुश्किल में फंस सकते हैं. ऐसे मामलों में संबंधित राज्य के एक्साइज कानून के तहत कार्रवाई की जाती है.

ट्रेन में कितनी बोतल ले जा सकते हैं शराब?

रेलवे के नियमों के अनुसार ट्रेन में यात्रा करने वाले यात्री सील बंद बोतल में सीमित मात्रा में शराब ले जा सकते हैं. आमतौर पर इसे व्यक्तिगत उपयोग के लिए माना जाता है. अगर बोतल की बात की जाए तो आप बोतल में करीब 2 लीटर शराब ही ट्रेन में ले जा सकते हैं, लेकिन आप जिस बोतल में शराब अपने साथ लेकर जा रहे हैं, वह सब सील पैक होनी जरूरी है. वहीं ट्रेन में आप खाली बोतल साथ नहीं ले जा सकते हैं और ट्रेन में या प्लेटफॉर्म पर शराब का सेवन भी नहीं कर सकते हैं.

नियम तोड़ने पर कितनी हो सकती है सजा?

रेलवे अधिनियम के तहत नियम तोड़ने पर व्यक्ति को 6 महीने तक की जेल या 500 से 1000 रुपये तक का जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं. वहीं अगर शराबबंदी वाले राज्य में शराब के साथ पकड़े जाएं तो वहां के कानून के अनुसार गिरफ्तारी, भारी जुर्माना और जेल की सजा हो सकती है.

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कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.

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